GST Council का बड़ा फैसला, 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब खत्म, 22 सितंबर से लागू होगा फैसला

GST काउंसिल ने उम्मीद के मुताबिक दो टैक्स स्लैब को खत्म करने का फैसला किया है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं व सेवाएं अब मोटे तौर पर 5 और 18 फीसदी GST स्लैब में आएंगी. इस बदलाव का फर्क रसोई से गैरेज तक देखने को मिलेगा.

GST को वित्त मंत्रालय ने रखे सुधारों के प्रस्ताव Image Credit: Money9live/Canva

2017 में लाए गए GST में अब तक कई तरह के बदलाव हुए हैं. लेकिन, पहली बार GST में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव होने जा रहे हैं. GST काउंसिल की 56वीं बैठक में उम्मीद के मुताबिक दो स्लैब को खत्म कर दिया है. TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक GST में किए गए बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं 5 और 18 फीसदी के स्लैब में आएंगी. इस तरह मौजूदा 4 स्लैब की जगह अब सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगे. इसके अलावा सिन और लग्जरी आइटम के लिए एक स्पेशल स्लैब होगा जो 40 फीसदी तक होगा.

GST काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान काउंसिल के मंत्री समूह के संयोजक व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस बात के संकेत दिए कि काउंसिल ने पूर्ण सहमति के साथ GST के स्लैब घटाने का फैसला किया है. इसके संबंध में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था. ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि जल्द ही इस मसले पर फैसला किया जा सकता है.

एक अनुमान के मुताबिक 28 फीसदी के स्लैब में शामिल करीब 90 फीसदी से ज्यादा वस्तुएं अब 18 फीसदी के स्लैब में आएंगी. वहीं, कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी, जो फिलहाल 12 फीसदी में हैं, लेकिन इन बदलावों के बाद 18 फीसदी के स्लैब मे आ जाएंगी. इसके बारे में पूरी जानकारी परिषद की तरफ से अभी नहीं दी गई है. हालांकि, मोटे तौर पर इस बदलाव से ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स घटेगा, जिसका फायदा आम आदमी को मिलेगा.

किसने क्या कहा?

  • PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि रेट रैशनलाइजेशन का फैसला पूर्ण सहमति के साथ लिया गया है. इस फैसले को सभी राज्यों ने समर्थन दिया है.
  • पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि इस फैसले की वजह से उनके राज्य को करीब 47,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.
  • UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विलासिता और दुर्गुणों से जुड़ी वस्तुओं पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि, इन वस्तुओं पर 40 फीसदी या इससे ज्यादा GST लगाने का फैसला किया जा सकता है.

कौनसी वस्तुएं हो सकती हैं?

ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैकेज्ड मिल्क प्रोडक्‍ट्स जो फिलहाल12% GST के दायरे में हैं. इन बदलावों के बाद ये चीजे 5% या 0% स्लैब में आ सकती हैं. इसके अलावा ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम जो फिलहाल 18% स्लैब में हैं. अब 5% स्लैब में आ सकती हैं. इसी तरह नमकीन, बिस्कुट जैसे स्नैक्स जो फिलहाल 12% और 18% स्लैब में हैं आगे 5% के स्लैब में आ सकते हैं. इसके अलावा खाना पकाने के तेल, चीनी, चाय जो फिलहाल 12% स्लैब में हैं इनके भी 5% स्लैब में आने की संभावना है.