अब GST के लिए कोर्ट कचहरी के नहीं लगाने होंगे चक्कर, बन गया GSTAT; फटाफट होगा फैसला

केंद्र सरकार ने GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के लिए नए नियम नोटिफाई किए हैं जो 24 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं. इन नियमों के तहत GST मामले ऑनलाइन फाइल किए जाएंगे और ट्रिब्यूनल में न्यायिक और तकनीकी सदस्य होंगे.

GST नए नियम Image Credit: Money9live/Canva

GST Rules: भारत के इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST जैसे टैक्स विवादों को सुलझाने की व्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के प्रोसीजर रूल्स, 2025 को नोटिफाई कर दिया है. ये नए नियम 24 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं और इन्हें CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 111 के तहत लाया गया है. इन नियमों के जरिए एक डिजिटल-फर्स्ट और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है ताकि लंबित GST अपीलों को जल्दी और न्यायसंगत तरीके से निपटाया जा सके.

8100 से ज्यादा GST मामले लंबित

अब तक GSTAT के न होने से टैक्सपेयर्स को हाई कोर्ट जाना पड़ता था, जिससे समय भी लगता था और खर्चा भी बढ़ जाता था. हाल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 8,100 से ज्यादा GST मामले लंबित हैं, जिनमें से 2,800 से ज्यादा एक साल से भी पुराने हैं. सरकार अब तेजी से GSTAT के जजों और टेक्निकल मेंबर्स की नियुक्ति कर रही है, और साथ ही GST नेटवर्क (GSTN) डिजिटल अपील प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है.

GSTAT प्रोसीजर नियम 2025

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