ब्यूटी पार्लर सर्विस और प्रोडक्टस पर 22 सितंबर से लगेगा कितना GST, त्योहारी सीजन में उठायें फायदा

22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी. GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले से टैक्स स्लैब को आसान बनाया गया है. इस GST रिफॉर्म्स में ब्यूटी पार्लर सर्विस और प्रोडक्टस पर GST को कम किया गया है जिससे आम आदमी की जेब को राहत मिलेगी. आइये पूरा कैलकुलेशन समझते हैं...

ब्यूटी पार्लर आइटम Image Credit: canva

त्योहारी सीजन में सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए GST दरों में बड़ा बदलाव किया है. अब पार्लर जाकर फेशियल या मसाज कराने की सोच रहे हैं, तो आपकी जेब पर अब कम असर होगा. वहीं, ब्यूटी प्रोडक्टस पर भी जीएसटी कम होने से लोगों को इसका फायदा मिलेगा. इसका असर आपको 22 सितंबर 2025 से देखने को मिलेगा.

कितनी घटेगी GST दर

ब्यूटी पार्लर सर्वेिस और कई ब्यूटी प्रोडक्टस पर अभी 12 या 18 फीसदी जीएसटी लगता है. इनमें से अधिकतर चीजें 22 सितंबर से 5 फीसदी स्लैब में आ जांएगी. ब्यूटी पार्लर सर्वेिस से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को भी खत्म कर दिया गया है. टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी वस्तुओं की कीमतों में भी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इनपर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

कितनी होगी बचत

उदाहरण के लिए, अगर आप आज यानि 20 सितंबर को किसी सैलून में 1000 रूपये में हेयर कट, शेविंग और फेशियल का पैकेज या कोई अन्य सर्विस लेते हैं तो अभी के 18 फीसदी जीएसटी के हिसाब से उस पर आपको 180 रूपये का जीएसटी देना पड़ेगा. लेकिन 22 सितंबर 2025 से इसके लिए आपको कम पैसे चुकाने पड़ेगें. क्योंकि इसके लिए जीएसटी 5 फीसदी हो जाएगा और आपको 180 की जगह केवल 50 रूपये का ही टैक्स देना होगा.

कंपनियों ने कितनी घटाई कीमतें

उत्पाद का नामपुरानी कीमत (रुपये)नई कीमत (रुपये)पुरानी GST दरनई GST दर
हेड & शोल्डर्स कूल मेंथोल (300 ml)36032018%5%
हेड & शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की (72 ml)897918%5%
पैंटीन शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल (340 ml)41035518%5%
पैंटीन शैम्पू डीप रिपेयर (340 ml)41035518%5%
डव हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू (340 ml)49043518%5%
क्लिनिक प्लस स्ट्रॉंग एंड लॉन्ग शैम्पू (355 ml)39334018%5%
सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू (350 ml)43037018%5%
एमी 7 ऑयल्स इन वन हेयर ऑयल (50 ml)323022-24%5%
एमी 7 ऑयल्स इन वन हेयर ऑयल (100 ml)605522-24%5%
एमी 7 ऑयल्स इन वन हेयर ऑयल (200 ml)11510522-24%5%

इन ब्रांड्स के तरह ही बाकी कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी दर इसी आधार पर कम होगी, यानी 22 सितंबर से किसी सैलून में कोई सर्विस लेना हो या कोई कॉस्मेटिक खरीदना हो आपको इन सब चीजों पर केवल 5 फीसदी ही जीएसटी देनी होगी.