Zee एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई, IDBI ने किया आवेदन, जानें क्या है मामला
IDBI Bank vs Zee Entertainment: जी एंटरटेनमेंट ने बैंक की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि वह IDBI बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण मुकदमा, मानहानि और क्षतिपूर्ति जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं. क्या है मामला जान लीजिए.

IDBI Bank vs Zee Entertainment: आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया है. यह आवेदन नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल, मुबंई बेंच (NCLT) के सामने किया गया है. बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 225 करोड़ रुपये के कर्ज में चूक की है. इसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने बैंक की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि वह IDBI बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण मुकदमा, मानहानि और क्षतिपूर्ति जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं. कंपनी इस प्रक्रिया को चुनौती देकर अपनी प्रतिष्ठा और व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है.
जी एंटरटेनमेंट ने प्रतिक्रिया में क्या कहा?
जी एंटरटेनमेंट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दिवालियापन प्रक्रिया कंपनी को परेशान करने और बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है. यह आवेदन दुर्भावनापूर्ण और निराधार है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. कंपनी बैंक के दावों का कड़ा विरोध करती है और उनका विरोध करने के लिए आवश्यक और उचित कदम उठा रही है. कंपनी बैंक के खिलाफ कानूनी उपाय भी अपना सकती है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, मानहानि और हर्जाना शामिल है.
क्या है मामला?
कंपनी के अनुसार, मौजूदा आवेदन के तहत बैंक का कथित दावा, सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा बैंक से प्राप्त लोन सुविधाओं के लिए बैंक और कंपनी द्वारा किए गए डेट सर्विस रिजर्व एग्रीमेंट के तहत उत्पन्न होता है. इससे पहले, 2022 में बैंक ने कंपनी के खिलाफ संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया था.
बैंक द्वारा 2022 में दायर आवेदन को एनसीएलटी ने अपने 19 मई 2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था. बैंक द्वारा दिल्ली NCLT के सामने दायर एक अपील, जिसमें 19 मई 2023 के उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी, को भी 7 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया.
इस साल अप्रैल में नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही की मांग करने वाली आईडीबीआई बैंक की याचिका खारिज कर दी थी. आईडीबीआई बैंक ने 149.60 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही की मांग की थी.
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