इस दिवाली घर सजाना हुआ सस्ता! 22 सितंबर से डेकोरेटिव लाइट्स, पटाखे और कैंडल कितने में मिलेगा?
22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव आ रहा है, जो दिवाली की खरीदारी को किफायती बना देगा. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर करों में कमी से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. सजावटी लाइट्स और मोमबत्तियों पर जीएसटी कम हो जाएगी, जिससे घर सजाने का खर्च कम होगा. हालांकि, पटाखों पर 18% दर बरकरार रहेगी.
GST New Rate: 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं. इस सुधार के तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर करों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार से ठीक पहले इस जीएसटी सुधार से उत्सव से जुड़ी वस्तुओं के दाम घटेंगे. अब घर की सजावट, मोमबत्ती जलाना, मां लक्ष्मी की पूजा सामग्री या बच्चों के पटाखे अधिक किफायती होंगे. इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि दिवाली की लाइट्स और पटाखों पर इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ेगा.
लाइट्स पर जीएसटी सुधार का प्रभाव
विभिन्न प्रकार की सजावटी लाइट्स पर वर्तमान में 12 फीसदी जीएसटी लागू है. 22 सितंबर से इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इस कैटेगरी में हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप/प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी और हस्तनिर्मित लैंप शामिल हैं. इसलिए, इस दीवाली में घर सजाने पर आपको 7 फीसदी कम जीएसटी देना पड़ेगा.
उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को घर सजावट के लिए 5,000 रुपये मूल्य की लाइट्स खरीदनी हों, तो वर्तमान दर पर कुल मूल्य 4,464 रुपये (लाइट्स) + 536 रुपये (जीएसटी) = 5,000 रुपये होगा. नई दर के बाद यही लाइट्स 4,464 रुपये (लाइट्स) + 238 रुपये (जीएसटी) = 4,702 रुपये होंगी, यानी 298 रुपये की बचत होगी.
वस्तु | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर (22 सितंबर 2025 से) | प्रभाव |
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लाइट्स (सजावटी लाइट्स, हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, हस्तनिर्मित लैंप आदि) | 12% | 5% | सस्ती होंगी (7% की कमी); 5,000 रुपये की खरीदारी पर लगभग 298 रुपये की बचत |
कैंडल | 12% | 5% | सस्ती होंगी (7% की कमी); 500 रुपये की खरीदारी पर लगभग 32 रुपये की बचत |
पटाखे (सिग्नलिंग फ्लेयर्स, रेन रॉकेट्स, फॉग सिग्नल्स आदि पाइरोटेक्निक उत्पाद) | 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) | 18% (कोई बदलाव नहीं) | कोई बदलाव नहीं; दाम वही रहेंगे |
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क्या पटाखे सस्ते होंगे?
सरकार ने पटाखों पर जीएसटी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है. ये अभी भी 18 फीसदी स्लैब में आते हैं, जिसमें 9 फीसदी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और 9 फीसदी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल है. इसी दर पर सिग्नलिंग फ्लेयर्स, रेन रॉकेट्स, फॉग सिग्नल्स तथा अन्य पाइरोटेक्निक उत्पादों पर कर लगता है, जो बारूद या रसायनों से आग, प्रकाश, धुआं, धमाका या रंगीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं. इसलिए, पटाखों के दामों में कोई कमी नहीं आएगी.
मोमबत्तियों पर जीएसटी दर में कटौती
मोमबत्तियों पर वर्तमान 12 फीसदी जीएसटी दर को भी 22 सितंबर से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इससे घर सजावट के लिए मोमबत्तियों पर खर्च कम होगा. उदाहरण के लिए, अगर पिछली दिवाली में किसी व्यक्ति ने 500 रुपये मूल्य की मोमबत्तियां खरीदीं, तो 12 फीसदी दर पर 56 रुपये जीएसटी (लगभग) देना पड़ा था. नई दर पर यही खरीदारी 24 रुपये जीएसटी पर पूरी होगी, यानी कुल 32 रुपये की बचत.