22 सितंबर से होटल बुकिंग पर कितना लगेगा GST, जान लें नए रेट और बचाएं पैसा
22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाएंगी. खासतौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत मिलेगी. होटलों में ठहरने के खर्चे घटेंगे, क्योंकि मीडियम कैटेगरी के रूम्स पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है. इससे यात्रियों को बचत होगी, जबकि लग्जरी रूम्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

New GST Rate on Hotel Room Booking: 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. इससे रोजमर्रा की जरूरी चीजें और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी. खासकर होटल बिजनेस पर इसका अच्छा असर पड़ेगा. अब होटलों में रहने के लिए ग्राहकों को पहले से कम पैसे देने पड़ेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ तरह के होटल रूम्स पर जीएसटी कम कर दिया गया है, जबकि कुछ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.
होटल बुकिंग पर जीएसटी की नई दरें
होटल रूम्स पर जीएसटी की दरें पहले भी तीन तरह की थीं, और अब भी वही तीन हैं.
किराया | पुरानी जीएसटी रेट | नई जीएसटी रेट | मुख्य बदलाव |
---|---|---|---|
₹1,000 से कम | 0% | 0% | कोई बदलाव नहीं |
₹1,000 से 7,500 तक | 12% | 5% | 12% से घटाकर 5% (नोट: 5% दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना लागू होती है) |
₹7,500 से अधिक | 18% | 18% | लग्जीर और प्रीमियम आवास के लिए दर में कोई बदलाव नहीं |

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होटल में रहना कितना सस्ता हो जाएगा?
22 सितंबर से पहले, 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम की बुकिंग पर कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि दर 0 फीसदी है. इस हिस्से में कोई बदलाव ना होने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
मान लीजिए कोई 5,000 रुपये का रूम बुक करता है. अभी 12 फीसदी जीएसटी के हिसाब से 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी कुल 5,600 रुपये. लेकिन 22 सितंबर से 5 फीसदी जीएसटी पर सिर्फ 250 रुपये लगेंगे, तो कुल 5,250 रुपये बनेंगे. मतलब, ग्राहक को 350 रुपये बचेंगे. एक बात का ध्यान रखें, नई दरों में होटल वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, इसलिए रूम किराए पर कुछ और चार्ज थोड़े बढ़ सकते हैं.
जो लग्जरी या महंगे रूम हैं, जहां किराया 7,500 रुपये से ज्यादा है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जैसे, 10,000 रुपये के रूम पर अभी 18 फीसदी जीएसटी यानी 1,800 रुपये लगते हैं, और 22 सितंबर से भी वही रहेगा.
होटल बुकिंग रद्द करने पर जीएसटी दर
होटल बुकिंग रद्द करने पर कैंसिलेशन फीस पर भी जीएसटी लागू होता है. कैंसिलेशन फीस पर वही जीएसटी दर लागू होगी, जो मूल कमरे की बुकिंग पर लागू होती है. उदाहरण के लिए, यदि किसी कमरे की कीमत रु. 5,000 है और उसे रद्द किया जाता है, तो कैंसिलेशन फीस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो उस बुकिंग की दर के बराबर है.
2 रात होटल में रहना कितना महंगा?
अगर आप किसी होटल में दो रात रुकना चाहते हैं और मान लिया जाए कि एक रात का चार्ज 7,000 रुपये (रूम रेंट) हैं, तो आपको कितना पे करना होगा.
कम्पोनेंट | फीस | जीएसटी दर | जीएसटी राशि |
---|---|---|---|
होटल रूम फीस | ₹14,000 | 5% | ₹700 |
भोजन | ₹3,000 | 12% | ₹360 |
स्पा सर्विस | ₹2,000 | 18% | ₹360 |
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