ट्रेन टिकट में बदल सकते हैं यात्री का नाम? करना होगा यह आसान काम, बस पूरी होनी चाहिए ये शर्त
ट्रेन में सफर करने वाले कई लोगों को भारतीय रेलवे की तरफ से दी जाने वाली कुछ सुविधाओं की जानकारी नहीं है, इसी तरह की एक सुविधा है ट्रेन के टिकट में यात्री का नाम बदलना. जी, हां, भारतीय रेलवे की ओर से आपको टिकट में यात्री का नाम बदलने का ऑप्शन मिलता है. जान लीजिए कि यह कब काम आता है और इसका प्रोसेस क्या है...

ट्रेन में सफर के लिए लोग पहले ही ट्रेन का टिकट बुक कर लते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से अचानक उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है. ऐसे में अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य उनकी जगह यात्रा करना चाहता है, तो भारतीय रेलवे की एक खास सुविधा से आपका काम हो सकता है. इसके तहत यात्री अपने कन्फर्म टिकट पर नाम बदलकर किसी अन्य को यात्रा का मौका दे सकता है. लेकिन इसकी कुछ खास शर्तें हैं. और इसे नजदीकी रिश्तेदारों को ही ट्रांसफर किया जा सकता है. जरुरी है कि आप समय रहते काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करें. वरना टिकट का फायदा किसी और को नहीं मिल पाएगा.
टिकट ट्रांसफर करने के नियम
रेलवे यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट पर ही देता है. वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC टिकट पर नाम बदलने की सुविधा नहीं है. इसकी खास बात यह है कि यात्री टिकट पर नाम केवल नजदीकी रिश्तेदारों के बीच ही ट्रांसफर कर सकता है. इसमें माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या बेटे-बेटी शामिल हैं. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के लिखित अनुरोध पर भी नाम बदलवा सकते हैं.
रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट पर नाम बदला जा सकता है. एक टिकट पर केवल एक बार ही नाम बदला जा सकता है. यह सुविधा यात्रियों को तब राहत देती है जब अचानक यात्रा रद्द करनी पड़े और परिवार का कोई और अन्य सदस्य उस टिकट पर यात्रा रखना चाहे.
आवेदन का तरीका
यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती है. इसके लिए यात्री को रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना पड़ता है. चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या रिजर्वेशन काउंटर से लिया गया हो. प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी है. इसके बाद काउंटर पर नाम बदलने का फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में नए यात्री की डिटेल लिखनी होती है. इसके साथ ही पुराने यात्री और नए यात्री दोनों के पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में से किसी एक की फोटोकॉपी जमा करना होता है.
सभी डाॅक्यूमेंट मिलने पर टिकट पर नया नाम अपडेट कर दिया जाता है और उसकी रिसीविंग या नया टिकट मिल जाता है. इससे आपको टिकट कैंसिल करने की और फिर से नया टिकट बुक करने की जरूरूत नहीं रहती है. वहीं कैंसिल करने में लगने वाला चार्ज भी नहीं देना पड़ता है.
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