GST की 12% कैटेगरी में आने वाले 99% सामान होंगे सस्ते, जानें आपकी जेब पर कितना कम होगा बोझ
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी 2.0 की घोषणा की, जिसके बाद टैक्स दरों में बड़े बदलाव होंगे. 12 फीसदी वाले 99 फीसदी सामान अब 5 फीसदी टैक्स पर आ जाएंगे, जबकि 28 वाले सामान 18 फीसदी की कैटेगरी में शिफ्ट होंगे. सिगरेट-तंबाकू जैसी चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. जानिए, इस जीएसटी रिफॉर्म से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?
New GST Rates: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के GST (Goods and Services Tax) रिफॉर्म यानी जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद के इस बात की कवायद तेज हो गई कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद किन सामानों या सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी और कौन महंगा हो जाएगा. न्यूज एसेंजी PTI के अनुसार, जीएसटी के 12 फीसदी कैटेगरी में आने वाले 99 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन सामानों पर अब महज 5 फीसदी टैक्स ही लगेगा. मौजूदा वक्त में जीएसटी की चार प्रमुख दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी है, जिसे कम करके दो 5 और 18 में करने की बाद की जा रही है. ऐसे में जो सामान 12 फीसदी की कैटेगरी में आते हैं उसका क्या होगा? क्या वो 18 फीसदी के कैटेगरी में चले जाएंगे या खिसक के 5 वाले कैटेगरी में आ सकते हैं. इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि जीएसटी 2.0 का असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा.
99% फीसदी सामान होंगे सस्ते
वर्तमान समय में उन सामानों पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा जो 5 फीसदी की कैटेगरी में आते हैं. जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी जीएसटी लगते हैं उनमें से 99 फीसदी सामानों पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेंगे. बचे एक फीसदी को 18 फीसदी के कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. यानी अब इस कैटेगरी में आने वाले 99 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे.
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, जिन वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगते थे उनमें कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. उसी तरह जिन सामानों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था उनमें से 90 फीसदी सामानों पर नई दर के अनुसार 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. यानी 90 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे.
5 और 18 के अलावा सरकार ने लग्जरी और सिन गुड्स (सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद) की कैटगरी में आने वाले सामानों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का ऐलान किया है.
| वर्तमान दर | प्रस्ताव (नया) |
|---|---|
| पहले से टैक्स फ्री वस्तुएं/सेवाएं | कोई बदलाव नहीं |
| विशेष दर (0.25%, 3%) | कोई बदलाव नहीं |
| 5% | कोई बदलाव नहीं |
| 12% | 99% सामान 5% कैटेगरी जाएंगी, 1% सामान 18% के कैटेगरी में |
| 18% | 18% |
| 28% | यह स्लैब खत्म होगा, कुछ वस्तुएं 18% में शिफ्ट होंगी |
| नया स्लैब | 40% टैक्स 5-7 लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू) पर रहेगा. |
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किन सामानों पर लगेगा कितना GST?
केंद्र का सुझाव है कि चार प्रमुख दरों (5, 12, 18, 28) की जगह दो दर (5, 18) रखी जाए. जहां सोने-चांदी और हीरे के लिए विशेष दर (3, 0.25) में किसी तरह के बदलाव का नहीं सुझाव है, वहीं सिगरेट, पान मसाला/गुटखा जैसे करीब 7 तरह के सामान पर 40 फीसदी के विशेष दर की बात कही गयी है.
- Merit slab (5%): रोजमर्रा की जरूरत के सामान
- Standard slab (18%): बाकी सामान्य सामान
- Special rate (40%): सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी और कुछ चुनिंदा वस्तुएं
18% GST कैटेगरी से 65% रेवेन्यू कलेक्शन
मौजूदा जीएसटी की दरों के अंतर्गत सरकार को जीएसटी से होने वाले कुल रेवेन्यू कलेक्शन का 65 फीसदी हिस्सा 18 फीसदी के कैटेगरी से होता है. 28 फीसदी वाले कैटेगरी से 11 फीसदी, 12 फीसदी वाले कैटेगरी से महज 5 फीसदी राजस्व संग्रह होता है, वहीं 5 फीसदी जीएसटी की दरें कुल संग्रह में 7 फीसदी योगदान देती है.
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