GST में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब; सिगरेट-लग्जरी सामान समेत इन प्रोडक्ट्स पर लगेगा 40% GST
भारत सरकार ने GST व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 15 अगस्त 2025 को सरकार ने साफ किया कि मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब को समाप्त कर केवल दो स्लैब– स्टैंडर्ड और मेरिट में बांटा जाएगा. वहीं, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट पर 40 फीसदी का विशेष टैक्स लगाया जाएगा. पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी GST के दायरे में नहीं आएंगे. यानी उन पर पुराना टैक्स सिस्टम ही जारी रहेगा.

New GST Rates: भारत सरकार ने GST व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 15 अगस्त 2025 को सरकार ने साफ किया कि मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब को समाप्त कर केवल दो स्लैब– स्टैंडर्ड और मेरिट में बांटा जाएगा. वहीं, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट पर 40 फीसदी का विशेष टैक्स लगाया जाएगा. अभी GST में कई अलग-अलग स्लैब हैं. सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था आसान हो और सिर्फ दो ही सामान्य दरें हों. 12 फीसदी वाले सामान का 99 फीसदी हिस्सा अब 5 फीसदी स्लैब में आ जाएगा. वहीं 28 फीसदी वाले सामान का करीब 90 फीसदी वस्तुएं 18 फीसदी स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगी. यानि, ज्यादा महंगे स्लैब में आने वाले सामान पर टैक्स घटेगा और सस्ता सामान और भी सस्ता हो सकता है.
40 फीसदी टैक्स किन पर लगेगा?
सरकार ने साफ किया है कि कुछ सामान पर खास टैक्स रहेगा. इन सभी पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.
- सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट
- अन्य “sin goods” यानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट
- लग्जरी प्रोडक्ट्स (बहुत महंगे और गैर-जरूरी सामान)
पेट्रोल-डीजल पर क्या असर?
पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी GST के दायरे में नहीं आएंगे. यानी उन पर पुराना टैक्स सिस्टम ही जारी रहेगा. सरकार का मानना है कि अगर टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा, तो लोगों की खरीदारी बढ़ेगी. ज्यादा खपत से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. इससे टैक्स दर घटाने से होने वाला राजस्व नुकसान भी पूरा हो जाएगा. सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कुल टैक्स दर (GST + अन्य टैक्स मिलाकर) अब भी लगभग 88 फीसदी बनी रहेगी.
दो स्लैब की योजना
वित्त मंत्रालय ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश में अब ‘सिंपल टैक्स’ की ओर बढ़ा जाएगा. इसके तहत:
- Merit slab (5%): रोजमर्रा की जरूरत के सामान
- Standard slab (18%): बाकी सामान्य सामान
- Special rate (40%): सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी और कुछ चुनिंदा वस्तुएं
आगे क्या होगा?
सरकार ने ये सुझाव GST काउंसिल के लिए बनाई गई Group of Ministers (GoM) को भेज दिए हैं. अगले काउंसिल मीटिंग में इस पर चर्चा होगी और कोशिश रहेगी कि इन बदलावों को जल्दी लागू किया जाए. वित्त मंत्रालय ने कहा “सरकार GST को सरल, स्थिर और पारदर्शी टैक्स सिस्टम में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है.”
मौजूदा GST स्ट्रक्चर
- 5% स्लैब: खाद्य तेल, चीनी, चाय, कॉफी जैसी आवश्यक वस्तुएं
- 12% स्लैब: मक्खन, घी, कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स
- 18% स्लैब: हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट आदि
- 28% स्लैब: लग्जरी आइटम्स जैसे कार, महंगे कपड़े-जुते, एयर कंडीशनर और टोबैको प्रोडक्ट
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