ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 4 बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, जानें- क्या पकड़ी गई गड़बड़ी
RBI: नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है. RBI बैंकों के कामकाज की निगरानी करता रहता है और गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन लेता है. इन बैंकों में कुछ गड़बडियां पाई गईं हैं.

RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के चार बैंकों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है. रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों ने बैंकिंग की कुछ गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है. रिजर्व बैंक के अनुसार, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘नौ योर कस्टमर (KYC)’ और ‘क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड – जारी करना और कंडक्ट’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा
एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने ‘बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
आईडीबीआई बैंक पर 31 लाख का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए ब्याज सहायता योजना’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर फाइन
आरबीआई ने केवाईसी से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं है.
कामकाज की निगरानी करता है RBI
बता दें कि रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई से बैंकों की किसी भी सर्विस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंकों की सभी सेवाएं जारी रहेंगी. ग्राहक आसानी से बैंकिंग से जुड़े अपने हर काम को पूरा कर सकेंगे. RBI बैंकों के कामकाज की निगरानी करता रहता है और गड़बड़ी पाए जाने पर एक्शन लेता है. RBI पहले भी कई बैंकों पर इस तरह का जुर्माना लग चुका है.
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