दिवाली से पहले अनिल अंबानी को झटका! सेबी ने फंड डायवर्जन मामले में की ये बड़ी कार्रवाई
बाजार नियामक सेबी ने फंड डायवर्जन मामले में अनिल अंबानी की 5 कंपनियों सहित कुल 6 कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने इनके खिलाफ फंड डायवर्जन मामले में 154.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही संपत्तियों व बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी भी दी है.

बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को फंड डायवर्जन मामले में 6 कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सेबी की तरफ से अनिल अंबानी से जुड़ी 5 कंपनियों सहित कुल 6 कंपनियों को 154 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. इसके साथ ही इन कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर डिमांड राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे.
अगस्त में सेबी ने इन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया था. लेकिन, इसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है. इसके बाद ये डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं. छह अलग-अलग नोटिसों में बाजार नियामक ने प्रत्येक कंपनी के खिलाफ 25.75 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. नोटिस में बताया गया है कि यह रकम अगर 15 दिनों के भीतर नही जमा की गई, तो इसकी ब्याज सहित वसूली की जाएगी. इसके लिए इन संस्थाओं की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर राशि वसूली जाएगी. इसके अलाव बैंक खाते भी कुर्क किए जा सकते हैं.
इन कंपनियों को मिला नोटिस
जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड के अलावा क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
क्या था मामला
इस साल अगस्त में सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 कंपनियों को फंड डायवर्जन मामले में शेयर बाजार से पांच साल के लिए बैन कर दिया था. इसके साथ ही अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके अलावा अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को 6 महीने के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन, यह जुर्माना नहीं चुकाए जाने पर सेबी ने अब यह कार्रवाई की है.
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