गुरुग्राम: अगर नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो रद्द हो सकता है लाइसेंस, 15000 रुपये तक भरना पड़ेगा जुर्माना
Drunk Driving Fine: पुलिस ने बताया कि ज्यादातर नशे में गाड़ी चलाने के मामले सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू जैसे लोकप्रिय पार्टी वाली जगहों के पास हुए. प्रशासन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को भी सख्त करने की योजना बना रहा है.
Drunk Driving Fine: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. अब तक, ऐसे उल्लंघनों पर चालान के रूप में जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए तीन से छह महीने तक के लाइसेंस निलंबन और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए स्थायी रूप से रद्द करने पर विचार कर रहे हैं. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत इस तरह के दंड का प्रावधान है.
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा कदम
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के व्यापक उपायों का हिस्सा है. 2025 की पहली छमाही में शहर में 541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 223 मौतें हुईं और नशे में गाड़ी चलाना एक प्रमुख कारण बताया गया. पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर तक शराब से संबंधित अपराधों के लिए 5,000 से अधिक चालान जारी किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 25,968 और 2023 में 5,181 थी.
नशे में गाड़ी चलाने के सबसे अधिक मामले
पुलिस ने बताया कि ज्यादातर नशे में गाड़ी चलाने के मामले सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू जैसे लोकप्रिय पार्टी वाली जगहों के पास हुए. मॉल माइल, एम्बिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट जैसे इलाकों में नियमित रूप से पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों का मानना है कि कड़े जुर्माने और लाइसेंस निलंबन से इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी.
पहले से लागू है ये नियम
हाल ही में एक सड़क सुरक्षा बैठक के दौरान, उपायुक्त अजय कुमार ने कहा, ‘लाइसेंस निलंबन के नियम पहले से ही लागू हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.’ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं. तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की कैद और लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है.
लाइसेंस के लिए कड़े नियम
प्रशासन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को भी सख्त करने की योजना बना रहा है. कुमार ने कहा, ‘सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए ताकि सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके.’
सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए कदम
विभागों को एक्सिडेंट-प्रोन क्षेत्रों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है. इनमें पेड़ों की छंटाई, टी-जंक्शन और यू-टर्न का रखरखाव और सर्दियों के मौसम से पहले विजिबलिटी में सुधार के लिए रिफ्लेक्टर लगाना शामिल है.
अधिकारियों ने कहा कि जन जागरूकता अभियान रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बने रहेंगे. कुमार ने कहा कि ट्रैफिक नियमों को समझना और उनका पालन करना दुर्घटनाओं को कम कर सकता है. पुलिस को नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान के साथ-साथ तेज गति और जोखिम भरे वाहन चलाने के खिलाफ कार्य योजनाएं बनाने के लिए भी कहा गया है.