शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ ठगी का आरोप, बिजनेसमैन ने दर्ज कराई FIR; जानें पूरा मामला

मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है. FIR के मुताबिक, 2015 में दोनों ने निवेश के नाम पर रकम ली, लेकिन वापस नहीं की. बाद में कंपनी दिवालिया हो गई. EOW ने मामला दर्ज कर पैसों की ट्रेल और आरोपियों की भूमिका की जांच शुरू की है.

शिल्पा शेट्टी पर एफआईआर

Shilpa Shetty And Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई के एक कारोबारी से 60.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है. मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने इस मामले में FIR दर्ज की है. शिकायत जुहू के रहने वाले दीपक कोठारी ने की, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के डायरेक्टर हैं. दीपक कोठारी का आरोप है कि वह और उनकी कंपनी कई बार रकम वापस लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ओर से कोरोना महामारी के कारण देरी का हवाला दिया गया. कोठारी का दावा है कि बाद में उन्हें पता चला कि यह रकम पर्सनल इस्तेमाल में लाई गई और उनके साथ धोखाधड़ी हुई.

ऐसे हुई ठगी?

दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक, दीपक कोठारी की मुलाकात राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से उनके एक परिचित लोन एजेंट राजेश आर्या के जरिए हुई. मीटिंग जुहू के एक फाइव-स्टार होटल में हुई, जहां कुंद्रा दंपती ने खुद को बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बताया. उस वक्त शिल्पा के पास कंपनी के 87.61 फीसदी शेयर थे. दोनों ने 75 करोड़ रुपये के बिजनेस लोन की मांग की, लेकिन टैक्स बचाने के लिए रकम को निवेश के रूप में देने की सलाह दी. साथ ही हर महीने रिटर्न और मूलधन वापसी का वादा किया.

दो बार में पैसा हुआ ट्रांसफर

कोठारी ने भरोसा कर अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते में ट्रांसफर किए. आरोप है कि रकम मिलने के बाद सितंबर 2016 में शिल्पा शेट्टी ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने ईमेल के जरिए दी. कोठारी के मुताबिक, शिल्पा ने इस्तीफे का कोई ठोस कारण नहीं बताया और बातचीत से बचती रहीं. बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 2017 में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी.

इन मामलों में दर्ज हुई FIR

कोठारी की शिकायत पर जुहू पुलिस ने आईपीसी की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हड़पना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया. चूंकि रकम 10 करोड़ रुपये से अधिक थी, मामला EOW को सौंप दिया गया है.

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