RAC टिकट पर पूरा किराया क्यों? संसदीय समिति ने रेलवे से मांगा जवाब; बर्थ नहीं मिला तो किराए का हिस्सा लौटाने का दिया सुझाव
संसदीय पब्लिक अकाउंट कमिटी ने RAC टिकट पर पूरा किराया वसूलने पर सवाल उठाए है. समिति ने कहा कि चार्ट बनने के बाद भी जिन यात्रियों को कन्फर्म बर्थ नहीं मिलती, उन्हें पूरा किराया नहीं देना चाहिए. भारतीय रेलवे से आंशिक रिफंड की व्यवस्था बनाने और सुपरफास्ट ट्रेनों के स्पीड मानकों की समीक्षा की सिफारिश भी की गई है.
संसदीय समिति ने RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. समिति का कहना है कि जिन यात्रियों को RAC टिकट पर कन्फर्म बर्थ नहीं मिलती, उनसे पूरा किराया वसूलना जायज नहीं है. पब्लिक अकाउंट समिती ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट पंक्चुअलिटी एंड ट्रेवल टाइम इन ट्रेन ऑपरेशन्स इन इंडियन रेलवे में कहा है कि चार्ट बनने के बाद भी अगर यात्री RAC में ही रहते हैं और उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उनसे पूरा किराया नहीं लिया जाना चाहिए. समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे यात्रियों को किराए का कुछ हिस्सा वापस किया जाए.
मौजूदा नियमों पर उठे सवाल
फिलहाल इंडियन रेलवे में RAC टिकट बुक करते समय यात्रियों से पूरा किराया लिया जाता है. अगर टिकट कन्फर्म नहीं होती, तो दो यात्रियों को एक ही बर्थ शेयर करनी पड़ती है. समिति ने इसे यात्रियों के साथ अन्याय बताया है और रेलवे मंत्रालय से रिफंड मैकेनिज्म बनाने को कहा है.
सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड पर भी सवाल
PAC ने सुपरफास्ट ट्रेनों की परिभाषा पर भी नाराजगी जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2007 में सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए 55 किमी प्रति घंटा की औसत स्पीड तय की गई थी, जिसे समिति ने काफी कम बताया है. 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 123 ट्रेनों की स्पीड तय मानक से कम पाई गई.
‘ज्यादा किराया वसूलने के लिए सुपरफास्ट टैग’
समिति ने कहा कि स्पीड कम होने के बावजूद ट्रेनों को सुपरफास्ट बनाए रखना सिर्फ ज्यादा किराया वसूलने जैसा है. PAC ने सुझाव दिया है कि सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड का मानक बढ़ाकर करीब 100 किमी प्रति घंटा किया जाए और 2030 तक पूरे सफर में एक समान गति हासिल करने की दिशा में काम हो.
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