पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग स्कीम नहींं हैं टैक्स फ्री, इन योजनाएं पर कटता है TDS, देखें लिस्ट

पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को सेविंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. कई लोग टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं. हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम में टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता है.

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स Image Credit: Getty images

पोस्ट ऑफिस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है.लेकिन इसकी सारी सेविंग स्कीम्स टैक्स फ्री नहींं हैं. वास्तव में, कुछ डाकघर योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटता है और इन योजनाओं में निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट उपलब्ध नहीं है.

इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीडीएस ( Tax Deducted at Source) केवल ऐसे लेनदेन पर काटा जाता है जब पेमेंट की वैल्यू तय सीमा से अधिक होती है. अगर वैल्यू तय सीमा से अधिक नहीं होती है,तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है.  हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम में टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता है.

क्या है TDS

टीडीएस एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार सीधे इनकम सोर्स से टैक्स कलेक्ट करती है. यह विदहोल्डिंग टैक्स का एक रुप है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन को मिलने वाली सैलरी, ब्याज, किराया या कंसल्टेंसी फीस देने से पहले ही तय राशि टैक्स के रूप में काट ली जाती है. इसे तुरंत सरकार को भेज दिया जाता है. TDS सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इससे टैक्स चोरी को रोकने में भी मदद मिलती है.

कब कटता है TDS

सामान्य नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में ब्याज से होनी वाली आय 50,000 रुपये से अधिक होने पर TDS कटता है जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट 1 लाख रुपये से अधिक की है.

पोस्ट ऑफिस की इन सेविंग स्कीम्स पर कटता है टैक्स

नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (RD)

यदि आपकी ब्याज से होनी वाली आय 50,000 रुपये से अधिक है तो डाकघर आपके आरडी निवेश पर अर्जित ब्याज से स्रोत पर टैक्स काट लेगा. अगर राशि निर्धारित सीमा से कम है, तो डाकघर में जमा की गई आरडी राशि पर कोई कर नहीं काटा जाएगा.

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट

इस स्कीम में निवेशक 2 साल के भीतर 2 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. निवेश की राशि पर 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है लेकिन यह स्कीम टैक्स फ्री नहीं है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक अर्जित ब्याज पर TDS काटा जाता है. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ उपलब्ध हैं.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

एफडी के विपरीत, NSC में अर्जित ब्याज पर TDS लागू नहीं होता है. एक वित्तीय वर्ष में NSC में 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र है.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम

यह स्कीम काफी पॉपुलर है. यह योजना 5 साल में मैच्योर हो जाती है. इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है.

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