UPS में मिलते हैं इनकम टैक्स के ये फायदे, स्विच करने से पहले आपको जरुर जानना चाहिए, 30 सितंबर है डेडलाइन

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है. इस स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है. इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन, एकमुश्त रकम और ग्रेच्युटी जैसे फायदे मिलेंगे. यूपीएस के तहत इनकम टैक्स के भी कुछ लाभ मिलते हैं.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम Image Credit: Getty image

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की डेडलाइन 30 सितंबर नजदीक आ गई है इसलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभों को समझने का यह एक बेहतरीन समय है. जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में शामिल हुए हैं उन्हें इस स्कीम से जुड़ने के लिए 30 सितंबर तक फॉर्म भरना होगा. UPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की तरह ही एक मार्केट लिंक पेंशन योजना है जो आपको निवेश के विकल्प और अतिरिक्त राशि निकालने का विकल्प प्रदान करती है. यह न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी देती है जो मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती रहती है और जीवनभर चलती है, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है. UPS में इनकम टैक्स के कुछ फायदे भी मिलते हैं. आइये इनके बारे में जानते हैं.

यूपीएस के तहत मिलने वाले इनकम टैक्स के लाभ