बेटियों की शादी पर 51000 दे रही इस राज्य की सरकार, जानें किसे मिलता है लाभ, ऐसे करें आवदेन
पंजाब सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाने के लिए पंजाब आशीर्वाद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माता-पिता पर शादी के खर्च का बोझ कम हो और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके.
Ashirwad Yojana: पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब आशीर्वाद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माता-पिता को शादी के खर्च की चिंता न करनी पड़े. योजना का उद्देश्य न केवल बेटियों की शादी में मदद करना है, बल्कि उन परिवारों को भी प्रोत्साहित करना है जो बेटियों का पालन-पोषण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
किसे मिलता है लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा. जैसे-
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- लड़की के माता-पिता/अभिभावक पंजाब राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए.
- आर्थिक सहायता के लिए आवेदन शादी की तय तारीख से पहले या विवाह के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है.
- इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ दिया जाएगा.
- यह सहायता अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ईसाई समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों, विधवाओं की बेटियों और अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह के समय दी जाती है.
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कैसे करें आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.
- पोर्टल पर Applicant Registration पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी.
- सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवेदक के पास ये चार दस्तावेज का होना बेहद ही जरूरी है.
- आवेदक का आधार कार्ड.
- जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र.
- परिवार की आय प्रमाण पत्र.
- जाति प्रमाण पत्र.
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