कारोबारियों को बड़ी राहत, GSTR-3B फाइल करने की तारीख बढ़ी; अब इस डेट तक कर सकेंगे भुगतान

सरकार ने समझदारी भरा कदम उठाया है। पहले आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी, जो त्योहार के बीच आ रही थी. अब 25 अक्टूबर तक समय मिलने से सबको बड़ी राहत मिली है. यह फैसला व्यापारियों, प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट्स के हित में है. त्योहारी सीजन में जब सभी व्यस्त होते हैं, ऐसे समय में सरकार का यह कदम सहज पालन को बढ़ावा देता है. यह दर्शाता है कि सरकार व्यापार जगत की जरूरतों को समझती है. अब सभी बिना तनाव के अपनी GST जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं और दिवाली खुशी से मना सकते हैं.

GSTR-3B फाइल करने की तारीख बढ़ी Image Credit: Money 9 Live

GSTR-3B Date Extended: सरकार ने GSTR-3B रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब सितंबर 2025 के महीने के लिए और जुलाई–सितंबर 2025 की तिमाही के लिए GSTR-3B 25 अक्टूबर 2025 तक भरा जा सकता है. यह राहत नियमित (monthly) और quarterly दोनों प्रकार के टैक्सपेयर्स के लिए है. यह फैसला 18 अक्टूबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना (Notification No. 17/2025 – Central Tax) के जरिए लिया गया. सरकार ने कहा कि GST कानून की धारा 39(6) और धारा 168 के तहत दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए GSTR-3B भरने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है.

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. दिवाली से पहले और बाद के कुछ दिन त्योहारों में निकल जाते हैं. 19 अक्टूबर रविवार है और 20 से 23 अक्टूबर तक देशभर में दिवाली की छुट्टियों का समय रहता है. इस वजह से टैक्स भरने का समय बहुत कम रह जाता. इसलिए सरकार ने यह राहत दी. दिवाली के कारण सरकार ने समझदारी दिखाते हुए तारीख 25 अक्टूबर कर दी है. इससे व्यापारी और पेशेवर आराम से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे और त्योहार शांति से मना सकेंगे.

दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ने के कारण सभी प्रोफेशनल और टैक्सपेयर लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे. GST पोर्टल पर तारीख 25 अक्टूबर दिखने लगी थी, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार था. अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी लोग चैन से दिवाली मना सकते हैं.

BCAS (Bombay Chartered Accountant Society) की मांग

यह भी महत्वपूर्ण है कि BCAS ने 8 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर तारीख बढ़ाने की मांग की थी. उनके अनुसार:

BCAS ने कहा कि GSTR-3B तैयार करने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है. जैसे डेटा एंट्री, मिलान (reconciliation), ITC की जांच, GSTR-2B के आने का इंतजार (जो 14 तारीख के बाद आता है) और टैक्स भरने के लिए फंड की व्यवस्था. दिवाली की वजह से यह सब करना मुश्किल हो जाता. BCAS ने अपनी रिक्वेस्ट में लिखा कि बिजनेस करने में आसानी (Ease of Doing Business) के लिए यह जरूरी है कि तारीख बढ़ाई जाए. इससे लोग त्योहार के बाद सही तरीके से रिटर्न फाइल कर पाएंगे, गलती नहीं होगी, और कानून का पालन भी अच्छे से हो सकेगा.

इस फैसले से लाभ

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