टैक्सपेयर ध्यान दें !कब से लागू होंगे 12 लाख रुपये तक जीरो टैक्स के नए नियम, दूर करें कंफ्यूजन
वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री का ऐलान किया है. जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. इसका लाभ FY 2025-26 की इनकम पर AY 2026-27 में मिलेगा. यह सुविधा New Tax Regime में होगी.

Income Tax: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. इस बजट में आम लोगों को कई तरह की राहत दी गई है, जैसे 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री, वरिष्ठ नागरिकों को TDS में छूट और कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव, जिससे कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी हो जाएंगी. अब सवाल उठता है कि ये बदलाव कब लागू होंगे और लोगों को इसका फायदा कब मिलेगा? आइए इसे समझते हैं.
टैक्स में छूट कब से लागू होगी?
अगर आप टैक्सपेयर हैं और 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो यह नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा. यानी वित्त वर्ष 2025-26 से नई टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी.
इस छूट का फायदा कब मिलेगा?
नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. इसका मतलब है की 1 अप्रैल 2025 से आने वाली सैलरी पर आप इसका लाभ उठा सकते है. लेकिन जब आप वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 – मार्च 2026) जुलाई में इनकम का आईटीआर (ITR) फाइल करेंगे तब इसका कैलकुलेशन होगा. इसका रिफंड और अन्य लाभ आकलन वर्ष (AY) 2026-27 में मिलेगा. ध्यान दे की इस वर्ष 2025 जुलाई में आप जो आईटीआर(ITR) भरेंगे वो इस बदले नियम के तहत कैलकुलेट नहीं होगा यह पुराने नियम से ही कैलकुलेट होगा.
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कौन उठा सकता है इस छूट का फायदा?
यह टैक्स छूट सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी. अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम अपनानी होगी ताकि आप इस छूट का लाभ उठा सकें.
क्या होता है वित्त वर्ष और आकलन वर्ष?
- भारत में वित्त वर्ष (Financial Year – FY) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.
- उदाहरण: वित्त वर्ष 2025-26 का समय होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026.
- आकलन वर्ष (Assessment Year – AY) वह वर्ष होता है जिसमें पिछले वित्त वर्ष की इनकम पर टैक्स फाइल किया जाता है.
- FY 2025-26 की इनकम का टैक्स AY 2026-27 में फाइल किया जाएगा.
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