क्या दिवाली की खरीदारी पर लिया जा सकता है टैक्स बेनिफिट? बोनस पर Tax लगता है या नहीं? जानिए नियम

दिवाली आने में अब कुछ दिन बचे हैं. त्योहार पर खर्च बढ़ने के बावजूद लोग टैक्स की बचत के तरीके खोजते हैं.क्या आप जानते हैं कि दिवाली की खरीदारी पर टैक्स छूट मिलती है या नहीं. रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स-फ्री होते हैं या नहीं. दिवाली बोनस पर कितना इनकम टैक्स लगता है. आइये इन सवालों के जवाब जानते हैं.

दिवाली खरीदारी पर टैक्स बेनिफिट Image Credit: canva

दिवाली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल्स में से एक है. लोग इस शुभ समय में जमकर कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सोने तक की खरीदारी करना पसंद करते हैं. इस साल भारत में त्योहारी सीजन के साथ एक अतिरिक्त फायदा भी मिला है और सरकार ने 22 सितंबर से GST 2.0 लागू किया है. कई चीजो की कीमतें कम होने से उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. साथ ही, सेलर, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट भी दे रहे हैं. खर्च बढ़ने के साथ-साथ, लोग पैसे बचाने की भी उम्मीद कर रहे हैं. यही वजह है कि कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या दिवाली से जुड़ा खर्च टैक्स बेनिफिट के तहत आता है? क्या दिवाली पर मिले बोनस पर टैक्स लगता है या नहीं? आइये समझते हैं.

कितनी राशि पर है छूट

गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहार एक निश्चित सीमा के बाद टैक्सेबल होते हैं. अगर किसी वित्तीय वर्ष में बिना किसी कंसिडरेशन के प्राप्त कुल राशि ₹50,000 से अधिक हो जाती है तो वह टैक्स योग्य हो जाती है. यदि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार किसी वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक की राशि उपहार के प्राप्त करता है तो पूरी राशि टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी. यदि किसी वर्ष के दौरान प्राप्त मॉनेटरी गिफ्ट्स का कुल मूल्य ₹50,000 से अधिक हो जाता है तो वर्ष के दौरान प्राप्त उपहारों की कुल राशि पर टैक्स लगाया जाएगा.

दिवाली बोनस पर लगता है टैक्स 

अगर आपको दिवाली पर बोनस मिलता है तो वह रकम आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा मानी जाएगी और इस पर आपको वैसा ही टैक्स देना होगा जैसा आप अपनी सैलरी पर देते हैं. इस पर कोई अलग छूट नहीं मिलती है.

क्या है नियम?

एक इंडिविजुअल के रूप में आप सामान्य त्योहारी खरीदारी पर कोई टैक्स डिडक्शन का दावा नहीं कर सकते है. हालांकि, कुछ अन्य टैक्स लाभ हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं. त्योहार की खरीदारी जैसे कपड़े, मिठाइयां, गिफ्ट या सजावट की चीजें व्यक्तिगत खर्च मानी जाती हैं और ये चीजें भारत में किसी भी टैक्स-छूट की श्रेणी में नहीं आती हैं.

इनसे मिले गिफ्टस पर नहीं लगता टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 के तहत, रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहारों पर टैक्स नहीं लगता है जिसमें व्यक्ति का पति/पत्नी, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई-बहन और माता-पिता के भाई-बहन शामिल हैं. इसके अलावा, व्यक्ति या उसके जीवनसाथी के पूर्वज और वंशज भी इसमें शामिल हैं. साथ ही, इन सभी रिश्तेदारों के जीवनसाथी को भी इस दायरे में रखा गया है. ये टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट कर रखा है.