इस बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, अब मिनिमम बैलेंस न होने पर 6 फीसदी पेनाल्टी; पहली बार इतने सख्त नियम!
DBS बैंक इंडिया ने अपने सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. 1 जून 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब मासिक औसत बैलेंस 10,000 रुपये में कमी होने पर ग्राहकों को शॉर्टफॉल राशि का 6 फीसदी जुर्माना देना होगा, जो अधिकतम 500 रुपये तक हो सकता है.

DBS Bank MAB Charge Change: अगर आपका खाता डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर (DBS Bank) इंडिया में है और आप अपने खाते में हर महीने 10,000 रुपये का एवरेज बैलेंस नहीं बनाए रखते तब आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को इस बाबत जानकारी दी है कि 1 जून 2025 से मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है. बैंक के मुताबिक, अब से अगर ग्राहक तय किए गए Monthly Average Balance (MAB) पूरा नहीं कर पाते हैं तब उनकी शॉर्टफॉल राशि (यानी तय किए गए राशि और मौजूद राशि का अंतर) का 6 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा. यह जुर्माना अधिकतम 500 रुपये तक सीमित रहेगा.
ईमेल कर ग्राहकों को दी सूचना
अपने ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी देते हुए DBS बैंक ने अपने ईमेल में लिखा, “हम आपके बैंकिंग अनुभव को ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर जरूरी जानकारियां साझा करते हैं. नया मिनिमम बैलेंस का नियम 1 जून 2025 से लागू होगा.” RBI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सभी बैंक ग्राहकों से मुफ्त लेन-देन सीमा पार करने के बाद 23 रुपये तक का शुल्क वसूल सकते हैं. यह नियम 1 मई 2025 से लागू हो चुका है.
पहले कितना था शुल्क?
DBS बैंक में पहले यह शुल्क 4 फीसदी था और अधिकतम 400 रुपये तक ही लिया जाता था. लेकिन नए नियम में जुर्माना और जुर्माने की राशि, दोनों को बढ़ा दिया गया है. ये कुल मिलाकर 25 फीसदी बढ़ोतरी मानी जा रही है. इस बढ़ोतरी को एक उदाहरण से समझते हैं- मान लीजिए किसी ग्राहक के खाते में इस महीने औसत 5,000 रुपये ही रहा जबकि 10,000 रुपये जरूरी है, तब 5,000 रुपये की कमी पर 6 फीसदी यानी 300 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. बैंक ने अपने ग्राहकों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने खाते में बैलेंस बनाए रखें ताकि किसी तरह के शुल्क से बचा जा सके.
ATM से निकासी शुल्क में भी बढ़ोतरी
DBS बैंक ने भी इस नियम के तहत अपनी ATM ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है. अब ग्राहक अगर DBS बैंक के अलावा किसी और बैंक के ATM से नकद निकासी करते हैं और फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पार हो जाती है तो उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये शुल्क देना होगा. इस पर GST या अन्य टैक्स अलग से लगेंगे. DBS बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके अपने ATM से ग्राहक जितनी बार चाहें नकद निकाल सकते हैं, इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. यानी DBS के ATM से अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी.
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