गलत वजह बताकर निकाला PF का पैसा तो आपके खिलाफ होगा यह सख्त ऐक्शन, EPFO ने किया अलर्ट
क्या आप अपने ईपीएफ फंड से कोई लग्जरी सामान खरीदने या कोई ट्रिप करने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाएं वरना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे EPF सदस्यों के लिए एक अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं.
EPFO: अगर आप गलत और झूठी जानकारी देकर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते है तो सावधान हो जायें क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक नया अलर्ट जारी किया है. ईपीएफओ ने कहा है कि अगर आप नियमों के तहत अनुमति न दिए गए कारणों से अपना पीएफ पैसा निकालते हैं या धन का दुरुपयोग करते हैं, तो आपको अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने के साथ राशि वापस करनी पड़ सकती है. यह कदम आपको याद दिलाता है कि आपकी पीएफ बचत आपकी रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए है, और किसी भी तरह की लापरवाही आपके वित्तीय भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है.
EPFO ने क्या कहा है
EPFO ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर एक पोस्ट शेयर कर अपने सदस्यों को अलर्ट किया है. EPFO ने लिखा, “गलत कारणों से PF का पैसा निकालने पर EPF योजना 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है. भविष्य की सुरक्षा और केवल सही कारणों के लिए ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल करें. आपका पीएफ आपका जीवन सुरक्षा कवच है.”
सीधे शब्दों में कहें तो, यदि EPFO का कोई सदस्य मकान खरीदने जैसे कारण का हवाला देकर पीएफ का फंड निकालता है लेकिन बाद में उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो ऐसे में ईपीएफओ निकाली गई राशि की वसूली के लिए कदम उठा सकता है और यहां तक कि जुर्माना के तौर पर ब्याज भी लगा सकता है.
कब निकाल सकते हैं पीएफ फंड
ईपीएफ योजना 1952 के तहत EPFO के सदस्य केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के अनुसार, शादी, बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारी, या घर खरीदने/बनाने के लिए फंड निकाला जा सकता है. अगर आप इन कारणों को बताकर पीएफ निकालते हैं, लेकिन बाद में उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करते हैं, तो ईपीएफओ के पास पैसे की वसूली का अधिकार है.
क्या कहती है धारा 68बी(11)
ईपीएफ योजना 1952 की धारा 68बी(11) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है.
- अगर पीएफ फंड का दुरुपयोग किया जाता है तो सदस्य को तीन वर्षों तक आगे निकासी करने से रोक दिया जाएगा.
- जब तक दुरुपयोग की गई राशि, ब्याज सहित, पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती, तब तक कोई नया अग्रिम भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा.
5 लाख की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट
EPFO ने जून 2025 में ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. ऐसे में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह PF को केवल सही जरूरत के लिए ही निकाले. इसका गलत इस्तेमाल भविष्य में भारी नुकसान और पेनल्टी का कारण बन सकता है.