इन कर्मचारियों को UAN से आधार लिंक करने की नहीं है जरूरत, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइन
EPFO ने कुछ कर्मचारियों को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी है. EPFO ने गाइडलाइन जारी कर यह जानकारी दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ कर्मचारियों को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी है. इसका मतलब यह है कि कुछ कर्मचारियों का पीएफ अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी उनका फिजिकल क्लेम अप्रूव हो जाएगा.
EPFO ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर यह जानकारी दी है. चलिए जानते हैं कि कौन से कर्मचारी इस छूट के दायरे में आते हैं.
इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट
- इंटरनेशनल कर्मचारी जिन्होंने भारत में अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है और अब वे विदेश चले गए हैं. उन्हें UAN को आधार कार्ड से लिंक कराने की जरूरत नहीं है.
- भारतीय कर्मचारी जो विदेश में पर्मानेंटली नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है. वे बिना आधार के अपना क्लेम सेटल करा सकते हैं.
- नेपाल और भूटान के नागरिक जो EPF&MP एक्ट के तहत भारतीय संस्थानों में काम करते हैं, लेकिन भारत के बाहर रहते हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है.
हालांकि, इन मामलों में कर्मचारियों की पहचान पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर वेरिफाई की जाएगी. इसके साथ ही पैन कार्ड, बैंक खाता और अन्य जानकारी की भी वेरिफिकेशन की जाएगी. इसके अलावा, अगर रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो कंपनी से इसकी जानकारी ली जा सकती है और पैसे NEFT के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे.
UAN क्या है?
UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक 12 अंकों का स्थायी नंबर है, जो EPFO द्वारा सदस्य को दिया जाता है. यह नंबर जीवन भर वैध रहता है और नौकरी बदलने पर भी नहीं बदलता. UAN के जरिए आप पीएफ फंड का ऑटोमैटिक ट्रांसफर और निकासी करना आसान हो जाएगा.
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