15 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम, सफर से लेकर बैंकिंग तक पर होगा असर, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
15 अगस्त 2025 से SBI अपने IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव करेगा, जिसमें 25,000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं लगेगा. NHAI एक साल का फास्टैग पास 3,000 रुपये में लॉन्च करेगा. वहीं, अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के बच्चों की ग्रीन कार्ड पर असर डालने वाला नया इमिग्रेशन नियम लागू होगा.

15 अगस्त 2025 यानी इस स्वतंत्रता दिवस के साथ ही भारत में कई बड़े बदलाव एक साथ लागू हो रहे हैं. इस दिन से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने रिटेल ग्राहकों के लिए IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव लागू करेगा. वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एक नया सालाना फास्टैग पास लॉन्च करने जा रहा है, जिससे नेशनल हाइवे पर टोल के लिए लंबी कतारों से राहत मिलेगी. इतना ही नहीं, अमेरिका में भी एक बड़ा इमिग्रेशन बदलाव होने जा रहा है, जो H-1B वीजा धारकों के बच्चों के ग्रीन कार्ड पाने के अधिकार को प्रभावित करेगा. आइए जानते हैं विस्तार से.
SBI ने बदले IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल ग्राहकों के लिए IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे. यह बदलाव ऑनलाइन और ब्रांच दोनों लेनदेन पर प्रभावी होगा, लेकिन 25,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
नए चार्ज
- 25,000 रुपये तक – कोई चार्ज नहीं है.
- 25,001 रुपये से 1 लाख रुपये – 2 रुपये + GST.
- 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक – 6 रुपये + GST.
- 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये – 10 रुपये + GST.
कुछ खास अकाउंट जैसे डिफेंस, पुलिस, रेलवे सैलरी पैकेज, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, स्टार्टअप पैकेज पर यह चार्ज माफ रहेगा.
क्या है IMPS?
IMPS (Immediate Payment Service) एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जिसे NPCI संचालित करता है. इसके जरिए यूजर 24×7, बैंक हॉलिडे पर भी, तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकता है. SBI में इसकी लिमिट अधिकतम 5 लाख रुपये तक है.
फास्टटैग का सालाना पास
15 अगस्त 2025 से NHAI देशभर में एक साल की वैधता वाला फास्टैग पास लॉन्च कर रहा है. यह नया पास टोल पर भीड़भाड़ और लंबे इंतजार को खत्म करेगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों और NHAI के एक्सप्रेसवे पर यात्रा अब और भी आसान और तेज होगी. यह पास केवल निजी, नॉन कमर्शियल वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है, जिनका रजिस्ट्रेशन वाहन डेटाबेस में दर्ज है और, जो NHAI या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राजमार्गों पर चलते हैं.
H-1B वीजा धारकों के बच्चों पर असर डालने वाला बदलाव
अमेरिकी यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने 15 अगस्त 2025 से Child Status Protection Act (CSPA) के तहत बच्चे की उम्र गिनने के नियम बदल दिए हैं. अब H-1B वीजा धारकों के बच्चे 21 साल की उम्र पूरी करते ही अपना प्रोटेक्टेड स्टेटस खो सकते हैं, भले ही ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग पेंडिंग हो. यह बदलाव खासतौर पर भारतीय परिवारों को प्रभावित कर सकता है. CSPA में अपडेट के बाद H-1B वीजा धारकों के बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल होने वाला है।
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