22 सितंबर से पहले पे किए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्लेम कर सकते हैं GST रिफंड? ग्रेस पीरियड का ऐसे लें लाभ

22 सितंबर 2025 से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. इससे नई पॉलिसी और रिन्यूअल की लागत कम होगी, जिससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी. सवाल यह है कि पहले जमा प्रीमियम पर जीएसटी रिफंड मिलेगा या नहीं? नई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो 22 सितंबर के बाद खरीदें और जीएसटी छूट का फायदा उठाएं.

GST Refund on Health Insurance Image Credit: Canva/ Money9

GST Refund on Health Insurance: 22 सितंबर 2025 से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाली 18 फीसदी जीएसटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. यानी अब नई बीमा पॉलिसी या रिन्यूअल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस बदलाव से बीमा धारकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम की लागत कम हो जाएगी. लेकिन, जिन लोगों ने पहले ही कई सालों का प्रीमियम जमा कर दिया है, उनके मन में सवाल है कि क्या उन्हें पहले दिए गए जीएसटी का रिफंड मिलेगा? और नए बीमा धारकों का सवाल है कि क्या नई पॉलिसी 22 सितंबर के बाद लेनी चाहिए?

पहले जमा किए प्रीमियम पर जीएसटी रिफंड मिलेगा?

नहीं. अगर आपने कई साल जैसे 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पहले ही जमा कर दिया है, तो आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने उस समय का जीएसटी सरकार को जमा कर दिया है. अब उसका रिफंड देने का कोई नियम नहीं है.

मासिक या तिमाही प्रीमियम पर जीएसटी का क्या होगा?

अगर आप मासिक, तिमाही या छमाही प्रीमियम देते हैं और आपका अगला प्रीमियम 22 सितंबर 2025 के बाद देना है, तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा. उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 23 तारीख को प्रीमियम देते हैं, तो 23 सितंबर से आपका प्रीमियम बिना जीएसटी के होगा.

ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा करने पर जीएसटी?

ग्रेस पीरियड वह समय है, जब आप प्रीमियम जमा करने की तारीख चूक जाते हैं, फिर भी इंश्योरेंस चालू रहता है. अगर आपका प्रीमियम 15 सितंबर को देना था, लेकिन आप इसे ग्रेस पीरियड में 22 सितंबर के बाद जमा करते हैं, तब भी आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रीमियम की देय तारीख 22 सितंबर से पहले थी.

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फ्री-लुक पीरियड में पॉलिसी रद्द करने पर रिफंड?

फ्री-लुक पीरियड वह समय होता है, जिसमें आप पॉलिसी को रद्द करके पूरा प्रीमियम वापस ले सकते हैं. मान लीजिए, आपने 11 सितंबर को पॉलिसी ली और 30 दिन के फ्री-लुक पीरियड में, यानी अक्टूबर में इसे रद्द करते हैं. इस स्थिति में आपको प्रीमियम के साथ जीएसटी भी वापस मिलेगा. लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी कुछ फीस (जैसे स्टैंप ड्यूटी या मेडिकल टेस्ट का खर्च) काट सकती है.

क्या नई पॉलिसी 22 सितंबर के बाद लेनी चाहिए?

हां, अगर आप नई हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो 22 सितंबर तक इंतजार करें. कुछ कंपनियां, जैसे ICICI लोम्बार्ड, अभी से 22 सितंबर से पॉलिसी शुरू करने का विकल्प दे रही हैं, ताकि आपको जीएसटी छूट का फायदा मिले.