घर में कितना सोना रख सकते हैं आप? जानें सोने की लिमिट को लेकर क्या हैं नियम
क्या आपको मालूम है कि घर में सोने को रखने को लेकर भी एक लिमिट होती है. तय लिमिट से अधिक सोना अगर आप अपने घर में रखते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. आइए हम आपको बताते हैं सोने को घर में रखने को लेकर क्या नियम-कायदे हैं.
भारत में सोने की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है. शादियों के दौरान सोने की बिक्री काफी बढ़ जाती है. वहीं कुछ लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर भी चुनते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि घर में सोना रखने की भी एक लिमिट होती है. उस लिमिट से अधिक सोना अगर कोई अपने घर पर रखता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यहां हम आपको बताएंगे कि कौन कितना सोना घर में रख सकता है.
घर में सोना रखने को लेकर क्या है लिमिट?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार घर में सोने की क्वांटिटी को लेकर कुछ नियम हैं. अगर आप उस क्वांटिटी से कम सोना अपने घर में रखते हैं तब कोई परेशानी नहीं होगी. भारत में सोना स्टोर करने की लिमिट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) तय करता है. CBDT के अनुसार, अलग-अलग लोगों के लिए सोने की तय लिमिट भी भिन्न हैं-
- विवाहित महिला- इनकम टैक्स के अधिनियम के मुताबिक एक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती है.
- अविवाहित महिला- वहीं अविवाहित महिला घर में केवल 250 ग्राम सोना रख सकती है.
- पुरुष- पुरुषों को सोना स्टोर करने को लेकर भी लिमिट है. विवाहित हों या अविवाहित, पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना ही रख सकता है.
अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से तय लिमिट से अधिक सोना अपने पास रखता है तब उसे खरीदे गए सोने का प्रमाण देना होगा. प्रमाण के तौर पर रिसीट्स या सोना खरीदने का सोर्स शामिल हो सकता है.
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विरासत में मिले सोने पर लगेगा टैक्स?
विरासत में मिले सोने को लेकर अकसर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या उस पर भी टैक्स लगेगा या विरासत के सोने को लेकर भी इनकम टैक्स अधिकारियों को प्रमाण देना होगा? अगर आपने घोषित आय या टैक्स-फ्री इनकम से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है, तब उसपर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. नियमों के मुताबिक, तय लिमिट में मिले सोने के गहनों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा. लेकिन तय सीमा से ज्यादा सोना होने पर आपको रसीद दिखानी होगी.
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