होम लोन EMI पर टैक्स छूट! ITR फाइल करते वक्त इन 5 बातों का रखें ध्यान, बचा सकते हैं लाखों

अगर आप होम लोन पर EMI भर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं. मूलधन (Principal), ब्याज (Interest), स्टाम्प ड्यूटी और पहली बार खरीदारी पर मिलने वाली छूटों का पूरा फायदा उठाएं. यहां जानिए कैसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, 24(b), 80EE और 80EEA का उपयोग करके हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं!

Income Tax Rebate on Home Loan EMI Image Credit: Canva/ Money9

Tax Benefits on Home Loan EMI: देश में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है. हर टैक्सपेयर की यह इच्छा होती है कि उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो. यह खबर खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लोन लेकर घर खरीदा हो. अगर आपने लोन लेकर घर खरीदा है और अभी भी EMI का भुगतान कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961) की वह कौन सी धाराएं हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं और रिटर्न पा सकते हैं.

होम लोन EMI पर टैक्स बेनिफिट

अगर आपने होम लोन लेकर घर खरीदा है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आपकी EMI का मूलधन यानी प्रिंसिपल वाले हिस्से पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है. यह छूट PPF, ELSS और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे निवेशों के साथ मिलाकर भी ली जा सकती है. लेकिन अगर आप घर खरीदने के 5 साल के अंदर इसे बेच देते हैं, तो यह छूट वापस ले ली जाएगी.

लोन के इंटरेस्ट पर भी मिलती है टैक्स छूट

आप आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत अपने होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अपने घर के लिए, आप अपनी टोटल इनकम से सालाना अधिकतम 2 लाख रुपये की कर कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते घर 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाए. अगर आप घर को किराए पर देते हैं, तो पूरे ब्याज पर छूट मिलती है.

यह भी पढ़ें: अब भी काम का है ओल्ड टैक्स रिजीम, टैक्स बचाने के लिए मिलते हैं लाखों के ऑप्शन, जानें ले वो 10 तरीके

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट

धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच पहला घर खरीदने वाले लोग धारा 80EEA के तहत होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. बशर्तें कि वह –

ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर भी छूट

घर खरीदते समय भुगतान किए गए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर भी धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये (कुल सीमा) तक की टैक्स छूट मिल सकती है. यह छूट उसी वित्तीय वर्ष में क्लेम की जा सकती है जब ये खर्च किए गए हों. लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगी जब आप एसेट को 5 वर्षों के भीतर ना बेचें, नहीं तो छूट वापस ले ली जाएगी.

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने में हो गई गलती? जानें कितनी बार सुधार सकते हैं रिटर्न फॉर्म, क्या है अंतिम तारीख

Latest Stories