अब भी काम का है ओल्ड टैक्स रिजीम, टैक्स बचाने के लिए मिलते हैं लाखों के ऑप्शन, जानें ले वो 10 तरीके

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराएं (जैसे 80C, 80D, 80E) टैक्स बचत का मौका देती हैं. जीवन बीमा, PPF, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन ब्याज, एजुकेशन लोन, दान और NPS जैसे निवेश/खर्चों पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. यह रकम अलग-अलग धाराओं में अलग है. वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए अतिरिक्त राहत भी उपलब्ध है.

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Income Tax Return For Assessment Year 2025-26: जब से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम और 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट की घोषणा की है, तब से लोग मानने लगे हैं कि उनके लिए नई कर व्यवस्था बेहतर विकल्प है. हालांकि, PPF, EPF, होम लोन, एजुकेशन लोन या हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करने वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेहतर है, क्योंकि इससे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय लाखों रुपये की छूट मिल सकती है. इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे 10 प्रावधान हैं, जिन्हें चुनकर टैक्स पेयर्स लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं.

निवेश और खर्च के पर ₹1.5 लाख की छूट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आप लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, PPF (Public Provident Fund), ईपीएफ, होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान, बच्चों की एजुकेशन के खर्च और सुकन्या समृद्धि योजना आदि के प्रीमियम भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलती है छूट

धारा 80D के तहत आप अपने, पति/पत्नी और अपने बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए से 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं. साथ ही माता-पिता के लिए 50,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं. यदि माता-पिता और आप दोनों (पति-पत्नी) की उम्र 60 साल से अधिक है, तो छूट की अधिकतम सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाती है.

होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर छूट

24(b) के तहत होम लोन के लिए चुगाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. 80E का उपयोग करके आप अपने, अपनी पत्नी/पति, बच्चों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं, हाई एजुकेशन के लिए, लिए गए एजुकेशन लोन पर पूरे ब्याज की कटौती कर सकते हैं. इसकी कोई कटौती सीमा नहीं है.

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दान और कल्याण कार्य के नाम पर छूट

80G के तहत अगर आपने किसी धार्मिक संस्थान या ट्रस्ट को दान दिया है, तो आप दान दी गई राशि का 50 या 100 फीसदी इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. बशर्ते वह ट्रस्ट क्वालिफाइड हो. यदि आप कम से कम 40 फीसदी विकलांगता वाले आश्रित की देखभाल करते हैं, तो आप 80DD के तहत 75,000 रुपये का दावा कर सकते हैं, और 80 फीसदी या उससे अधिक विकलांगता के लिए 1.25 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं.

NPS कंट्रीब्यूशन करके पा सकते हैं छूट

वरिष्ठ नागरिक 80TTA/80TTB के अंतर्गत सेविंग और एफडी पर ब्याज सहित 50,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं. 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक छूट पाने के अलावा भी आप NPS में कंट्रीब्यूशन करके 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं.

HRA और दूसरे भत्ते भी पर छूट

अगर आप किराया दे रहे हैं तो धारा 10(14) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन तो नहीं, छूट का लाभ ले सकते हैं. आप बच्चों की शिक्षा, LTA जैसे अलाउंस पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं, तो Section 80U के तहत 40 फीसदी विकलांगता पर 75,000 रुपये की छूट ले सकते हैं और गंभीर विकलांगता के केस में आप 1.25 लाख रुपये की फ्लैट कटौती कर सकते हैं.

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