ITR फाइल करने में हो गई गलती? जानें कितनी बार सुधार सकते हैं रिटर्न फॉर्म, क्या है अंतिम तारीख

ITR दाखिल करते समय गलतियां होना सामान्य है, लेकिन इन्हें सुधारा जा सकता है. मूल रिटर्न में गलती पाते ही धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. इससे आय, कटौती या ITR फॉर्म जैसे ITR‑1 से ITR‑2 तक आसानी से बदले जा सकते हैं. कितनी बार कर सकते हैं सुधार और संशोधन की अंतिम तारीख क्या है?

Intern Tax Retrun Revision Image Credit: Canva/ Money9

ITR Form Revision: ITR फाइल करते समय गलती या चूक की संभावना रहती है. क्या फाइलर ऐसी गलतियां सुधार सकते हैं? यदि हां, तो कितनी बार सुधार संभव है? मान लीजिए कि किसी टैक्सपेयर ने ITR‑1 फॉर्म चुनना था, लेकिन उसने गलती से ITR‑2 फॉर्म चुन लिया. इसे इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act, 1961) की धारा 139(9) के तहत गलती मानी जाएगी. इसका मतलब है कि आयकर विभाग आपसे रिटर्न में सुधार करने को कह सकता है; यदि आपने सुधार नहीं किया, तो वह रिटर्न रद्द भी किया जा सकता है.

क्या ITR दाखिल करने के बाद उसमें बदलाव संभव है?

इसका जवाब है हां. अगर आपको बाद में पहली बार रिटर्न दाखिल करते समय अपनी गलती का पता चलता है, तो आप इनकम टैक्स की धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इस तरह, आप आय की जानकारी, डिडक्शन या यहां तक कि फॉर्म के प्रकार (ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7) में भी सुधार कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि रिटर्न समय सीमा (असेसमेंट ईयर के लिए जैसे 15 सितंबर) के भीतर दाखिल किया गया हो.

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कितनी बार कर सकते हैं सुधार?

आप अपने ITR में कितनी बार सुधार कर सकते हैं, इससे संबंधित कोई निश्चित संख्या नहीं है. लेकिन रिटर्न समय सीमा के भीतर फाइल किया जाना चाहिए. अगर आपको बार-बार अपने फॉर्म में गलतियां मिलती रहती हैं, तो आप अपने रिटर्न को कई बार सुधार कर सकते हैं. ध्यान रहे कि सुधार के बाद आपके पहले रिटर्न की जगह संशोधित रिटर्न ले लेगा.

सुधार करने की अंतिम तारीख क्या है?

असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है. इसमें किसी प्रकार की जानकारी से लेकर फॉर्म स्विच तक के बदलाव संभव होते हैं.

ITR फॉर्म की गलती कैसे सुधारें?

  • ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें.
  • e‑File → Income Tax Return चुनें, और Original / Revised Return विकल्प में Revised Return चुनें.
  • मूल एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें.
  • वही मूल ITR‑फॉर्म चुनें जो आपने पहले भरा था.
  • गलती सुधारें — आय, कटौतियां, बैंक/नाम/पता जैसी जानकारियां अपडेट करें.
  • XML/फॉर्म अपलोड करें, और जमा करें.
  • ITR को ई-वेरीफाई करें (आधार OTP, EVC, या ITR‑V करने विकल्प)

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