50 लाख रुपये तक के बीमा दावों पर अब कंपनियों में होगा ‘लोकपाल’, इरडा लाया नया प्रस्ताव

इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए 50 लाख रुपये तक के दावों पर शिकायतें सुलझाने के लिए आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है. यह नियम तीन साल से ज्यादा काम कर रही कंपनियों पर लागू होगा. इरडा ने इस पर 17 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं.

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IRDA Insurance Ombudsman: बीमा रेगुलेटर इरडा ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें बीमा कंपनियों में ‘आंतरिक बीमा लोकपाल’ यानी इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है. यह लोकपाल 50 लाख रुपये तक के दावों से जुड़ी शिकायतों को सुलझाने का काम करेगा.

किन कंपनियों पर लागू होगा ये नियम

इरडा ने साफ कहा है कि यह नियम उन सभी बीमा कंपनियों पर लागू होगा, जो पिछले तीन साल से ज्यादा समय से काम कर रही हैं. हालांकि, ये नियम पुनर्बीमा (Reinsurance) कंपनियों पर लागू नहीं होंगे.

शिकायतों का हल होगा जल्दी

इरडा का कहना है कि इससे ग्राहकों की शिकायतें जल्द, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुलझाई जा सकेंगी. बीमा कंपनियों को अपने हर क्षेत्र के हिसाब से एक से ज्यादा लोकपाल भी रखने की इजाजत दी जाएगी, ताकि हर इलाके में कवर और जवाबदेही बनी रहे.

लोकपाल के काम करने का तरीका भी हुआ तय

इरडा ने लोकपाल की योग्यता, काम करने की अवधि, जिम्मेदारियां और उसे मिलने वाला वेतन भी तय किया है. लोकपाल सीधे कंपनी के बोर्ड या उस कमेटी को रिपोर्ट करेगा जो पॉलिसीहोल्डर की सुरक्षा और शिकायतों की निगरानी करती है. वहीं, एडमिन से जुड़े मामलों में वह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को रिपोर्ट करेगा. इरडा ने आम लोगों, कंपनियों और एक्सपर्ट्स से 17 अगस्त 2025 तक इस मसौदे पर सुझाव देने को कहा है. इस कदम से इरडा बीमा सेक्टर में ग्राहकों का भरोसा और मजबूत करना चाहता है.

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