UPI से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं रुपये? फॉलो करें ये स्टेप्स, जल्द वापस मिल जायेगी रकम

UPI ने डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया है. लोग रोजाना इसके जरिए ही खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कभी-कभी यूजर की गलती से गलत यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराएं नहीं. क्योंकि पैसे वापस पाने की एक आसान प्रक्रिया है जिसे फॉलो करके आप बड़े आसानी से जल्द से जल्द अपने पैसे वापस पा सकते हैं. आइये इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

यूपीआई पेमेंट Image Credit: TV9

देश में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है. शहरों से लेकर गांवों में लोग बड़ी संख्या में रोजाना लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार यूजर गलती से गलत UPI में पैसे भेज देते हैं. अगर ऐसा होता है तो यूजर्स को जल्द से जल्द ट्रांजैक्शन की शिकायत करनी चाहिए, जिससे पैसा रिकवर हो सके. गलत आईडी में पैसा ट्रांसफर होने पर आपको क्या करना चाहिए. इस आर्टिकल में हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं.

क्या है गलत UPI ट्रांजैक्शन

गलत UPI ट्रांजैक्शन तब होता है जब लोग भूलवश या फिर किसी टेक्निकल इश्यू के चलते गलत UPI ID, मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं. वहीं, लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होकर भी गलत पेमेंट कर देते हैं.

UPI ऐप में करें शिकायत

Google Pay, PhonePe, Paytm, और BHIM जैसे सभी यूपीआई ऐप्स में यूजर को इस तरह की प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए Help या Report का सेक्शन मिलता है।

इसके लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके रिपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करना होता है. अब आपको Wrong UPI Transaction के ऑप्शन को चुनना है. इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल भरना है.

बैंक में करें शिकायत

यूपीआई से गलत पेमेंट होने पर इसकी शिकायत के लिए तुरंत बैंक में संपर्क करना चाहिए. आप नजदीकी बैंक ब्रांच या बैंक के कस्टमर केयर में फोन करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप UPI ट्रांजैक्शन ID, बेनेफिशियरी अकाउंट, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन का टाइम और तारीख जैसी जानकारी साथ में रखें. आप बैंक में लिखित शिकायत भी कर सकते हैं.

NPCI में भी शिकायत कर सकते हैं

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई को हैंडल करता है. आप यहां भी यूपीआई से हुए गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं. यूजर्स NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर शिकायत कर सकते हैं. अगर 30 दिनों तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो NPCI के पोर्टल पर भी शिकायत करने का ऑप्शन होता है.

यह भी कर सकते हैं

गलत अकाउंट पर UPI पेमेंट हो जाने पर आप उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके उस अकाउंट धारक से भी बात कर सकते हैं और पैसे वापस करने की मांग कर सकते हैं. कई बार लोग समझते हैं कि गलती से पेमेंट हो गया है और पैसे वापस भेज देते हैं. इससे बाकी की प्रक्रिया में जाना ही नहीं पड़ेगा और आपका काफी समय बच जाएगा.