सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पहुंची 8.2 फीसदी, ऐसे उठाएं इस स्कीम का लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जुलाई- सितंबर 2024 के महीने के लिए 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह योजना सरकार की ओर से बेटियों के भविष्य के लिए एक वित्तीय सुरक्षा देने से संबंधित है. लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था.

सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जुलाई- सितंबर 2024 के महीने के लिए 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह योजना सरकार की ओर से बेटियों के भविष्य के लिए एक वित्तीय सुरक्षा देने से संबंधित है. लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था. आइए जानते हैं, स्कीम में खाता खुलवाने, पैसे जमा करने और पैसे निकालने के लिए क्या-क्या नियम हैं.
भारत सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं स्कीम के तहत ही सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई लॉन्च की थी. यह एक छोटी जमा बचत स्कीम है, मतलब इसमें अभिभावक अपनी बेटियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कम पैसे जमा कर भी स्कीम से जुड़ सकते हैं. बाद में उन पैसों पर उन्हें ज्यादा लाभ भी मिलेगा. सरकार की ओर से चल रही इस योजना का लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है.
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए एसएसवाई स्कीम पर 8.2 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है. यह छोटी बचत स्कीमों में सबसे ज्यादा ब्याज दर है.
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है
सुकन्या समृद्धि स्कीम छोटी बचत स्कीम में से एक है. इस स्कीम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत शुरू किया गया था. इसका लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा और उन्हें भविष्य में होने वाली आर्थिक जरूरतों में मदद करना है.
स्कीम का कैसे उठा सकते हैं लाभ
इस स्कीम में शामिल होने के लिए लड़कियों को सबसे पहले पोस्ट ऑफिस या फिर किसी रजिस्टर्ड बैंक में स्कीम के तहत खाता खुलवाना होगा. इसमें 10 साल की उम्र तक ही खाता खुलवाया जा सकता है. इसके साथ है एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है. खाता खुलने के बाद उसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जा सकते हैं.
स्कीम से कब निकाल सकते हैं पैसे
सुकन्या समृद्धि स्कीम से खाताधारक लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं. इस स्कीम में पैसे तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन जमा पूंजी पर लोन लेने का कोई प्रावधान नहीं है.
स्कीम से जुड़े कुछ और नियम
इस स्कीम में खाते देश भर में कहीं भी ट्रॉन्सफर किए जा सकते हैं. खातों को बंद करने से भी जुड़े नियम हैं. अगर किसी खाताधारक लड़की मौत हो जाती है या फिर उसकी शादी हो जाती है, तो खाता खुद ब खुद बंद कर दिया जाता है. इस स्कीम में जमा किए 1.5 लाख रुपये तक पर धारा 80 सी के तहत कटौती की जा सकती है. इसके साथ ही इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर अधिनियम की धार 10 नहीं लगती है.
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