NPS या UPS नहीं… इस राज्य की सरकार दे रही है APS चुनने का विकल्प, जानें क्या-क्या हैं फायदे; 1 अप्रैल से लागू
केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन के मामले में बड़ा विकल्प दिया है. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली अश्योर्ड पेंशन स्कीम (APS) के तहत कर्मचारी अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बने रहने या नई पेंशन योजना चुनने का फैसला कर सकेंगे. सरकार के अनुसार, यह योजना रिटायरमेंट के बाद स्थिर और गारंटीड आय देने का वादा करती है.
APS in Kerala: केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से अश्योर्ड पेंशन स्कीम (APS) लागू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी अब दो विकल्पों में से चुन सकेंगे – नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या नई अश्योर्ड पेंशन स्कीम. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुनिश्चित आय देना है.
क्या है अश्योर्ड पेंशन स्कीम (APS)?
अश्योर्ड पेंशन स्कीम (APS) केरल सरकार की नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. यह योजना मौजूदा कर्मचारियों और 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों दोनों के लिए उपलब्ध रहेगी. इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते वह तय सेवा अवधि पूरी करे.
क्या सभी कर्मचारियों के लिए APS जरूरी है?
नहीं, यह योजना अनिवार्य नहीं है. राज्य सरकार के कर्मचारी चाहें तो NPS में बने रह सकते हैं या APS चुन सकते हैं. अभी तक 1 अप्रैल 2013 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य था. लेकिन अब वे भी चाहें तो APS में शामिल हो सकते हैं.
कितनी सेवा पर मिलेगी 50% पेंशन?
केरल सरकार के मुताबिक APS के तहत 50% पेंशन पाने के लिए कम से कम 30 साल की सेवा जरूरी होगी. यह केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से अलग है, जहां 25 साल की सेवा पर 50% पेंशन का प्रावधान है. देशभर में कई कर्मचारी संगठन इस अवधि को 20 साल करने की मांग कर रहे हैं.
क्या मिलेगी महंगाई राहत (DR)?
हां, APS के तहत पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई राहत (Dearness Relief) भी मिलेगी. यह व्यवस्था पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह होगी, जिसमें राज्य सरकार समय-समय पर महंगाई राहत की घोषणा करती है. इससे पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी.
NPS और UPS क्या हैं?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी समर्थित रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाते हैं. इसमें निवेश पर टैक्स लाभ और बाजार आधारित रिटर्न मिलता है. वहीं, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो NPS के तहत एक विकल्प है. इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाती है. हालांकि एक बार UPS चुनने के बाद कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकता. केरल की नई APS योजना भी UPS की तर्ज पर तैयार की गई है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और स्थिर आय मिल सके.
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