NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी! अब एक ही पैन से कई स्कीमों में कर सकेंगे निवेश ; लागू होगा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क
1 अक्टूबर 2025 से NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा. यह नियम गैर सरकारी सेक्टर के सब्सक्राइबर के लिए है, जिससे उन्हें एक ही पैन पर कई स्कीम में निवेश करने की सुविधा मिलेगी. पेंशन फंड अलग -अलग वर्गों जैसे कॉरपोरेट कर्मचारी और गिग वर्करों के लिए नई स्कीम लॉन्च कर सकेंगे.

Multiple Scheme Framework: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा सुधार लागू करने जा रही है. इसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नाम दिया गया है. नया नियम गैर सरकारी सेक्टर के ग्राहकों पर लागू होगा. इसका उद्देश्य निवेशकों को ज्यादा विकल्प, लचीलापन और पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट ऑप्शन देना है. इससे निवेशक अपनी बचत को अलग- अलग स्कीम में निवेश कर सकेंगे और रिस्क व टारगेट के अनुसार रणनीति बना सकेंगे.
1 अक्टूबर से क्या बदलेगा
अब निवेशक एक ही पैन पर अलग-अलग CRA के जरिए कई स्कीम रख और मैनेज कर सकेंगे. पहले हर टियर में सिर्फ एक स्कीम की अनुमति थी. यह सुधार निवेशकों को ज्यादा कंट्रोल और विकल्प देगा.
पेंशन फंड अब अलग अलग समूह जैसे कॉरपोरेट कर्मचारी, गिग वर्कर और स्वरोजगारियों के लिए स्कीम ला सकेंगे. इन स्कीम में कम से कम दो वेरिएंट होंगे, मध्यम और हाई रिस्क. हाई रिस्क स्कीम में 100 फीसदी तक इक्विटी में निवेश की अनुमति होगी.
डायवर्सिटी के साथ निवेश
अब निवेशक एक ही खाते में कंजरवेटिव और एग्रेसिव दोनों तरह की रणनीति अपना सकेंगे. इससे वे अपनी बचत को जीवन के अलग- अलग लक्ष्यों के अनुसार मैनेज कर पाएंगे. सब्सक्राइबर को स्कीम वाइज और ओवरऑल अकाउंट स्टेटमेंट पीआरएएन के जरिए मिलेंगे. इससे निवेश की ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग आसान होगी.
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लो कॉस्ट स्ट्रक्चर
नए फ्रेमवर्क में सालाना शुल्क 0.30 फीसदी तक सीमित रहेगा. साथ ही जो पेंशन फंड ज्यादा नए निवेशक जोड़ेंगे उन्हें 0.10 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा. निकासी नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. रिटायरमेंट के समय आजीवन आय के लिए एन्युइटी खरीदना अनिवार्य रहेगा. मौजूदा एनपीएस स्कीम अब कॉमन स्कीम कहलाएंगी. नई स्कीम के बीच स्विचिंग 15 साल की वेस्टिंग अवधि या सामान्य निकासी के समय ही संभव होगी.
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