PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो अटक जाएंगे बैंक और टैक्स से जुड़े कई काम, 31 दिसंबर से पहले जान लें नियम
PAN और Aadhaar को समय पर लिंक नहीं किया तो आपका PAN इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं. सरकार ने 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की है, लेकिन यह राहत केवल चुनिंदा PAN होल्डर्स के लिए है. जानिए लिंक नहीं करने पर क्या नुकसान होंगे और PAN दोबारा कैसे एक्टिव कराया जा सकता है.
Aadhaar PAN Link Rules and Restrictions: अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है, लेकिन यह छूट केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया था. तय समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर PAN निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक सकते हैं.
PAN इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?
अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाता है, तो वह कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा. यानी PAN होते हुए भी आप उसे टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कामों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा.
PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या नुकसान होंगे?
सबसे पहला असर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर पड़ेगा. बिना लिंक किए गए PAN से ITR फाइल करना संभव नहीं होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिलना है, तो वह भी रोक दिया जाएगा. इतना ही नहीं, रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं दिया जाएगा. अगर आपकी आय पर TDS या TCS कटता है, तो वह सामान्य से ज्यादा दर पर काटा जाएगा. साथ ही, TDS/TCS का क्रेडिट Form 26AS में दिखाई नहीं देगा और आपको TDS सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा. ऐसे टैक्सपेयर्स Form 15G या 15H भी जमा नहीं कर पाएंगे, जिससे बिना TDS कटवाने का विकल्प खत्म हो जाएगा.
बैंक और निवेश से जुड़े कौन-से काम रुक सकते हैं?
PAN इनऑपरेटिव होने की स्थिति में कई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं. आप नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे और म्यूचुअल फंड में निवेश भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा, एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश डिपॉजिट, बैंक ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर लेना और 10,000 रुपये से ऊपर के कई बैंक ट्रांजैक्शन भी मुश्किल हो सकते हैं.
सरकारी सेवाओं में भी आएगी दिक्कत
आज के समय में PAN और Aadhaar दोनों कई सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी हो चुके हैं. पासपोर्ट बनवाने, सब्सिडी लेने या किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाने में इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. अगर PAN–Aadhaar लिंक नहीं होगा, तो इन सेवाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो सकती है.
PAN खो गया या खराब हो गया तो?
अगर आपका PAN कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया PAN बनवाने में भी दिक्कत आ सकती है. अब नया PAN बनवाने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है. ऐसे में बिना लिंक के नया PAN मिलना आसान नहीं रहेगा.
अगर PAN इनऑपरेटिव हो गया तो क्या करें?
अगर तय तारीख के बाद आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप आधार नंबर अपडेट कराकर 30 दिन के अंदर PAN को फिर से एक्टिव कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह फीस तब तक लागू रहेगी जब तक PAN को दोबारा ऑपरेटिव नहीं किया जाता.
किसे नहीं देना होगा 1000 रुपये?
जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी फीस के PAN–Aadhaar लिंक कर सकते हैं.
Aadhaar-PAN लिंक कैसे करें?
PAN और Aadhaar लिंक करना अब बेहद आसान हो गया है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. लॉग-इन किए बिना भी आप होम पेज पर दिए गए ‘Quick Link Aadhaar’ विकल्प के जरिए दोनों दस्तावेज लिंक कर सकते हैं. रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड- दोनों तरह के यूजर यह सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं.
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