हर कमाई पर नहीं लगता टैक्स! ये 8 तरह की इनकम है पूरी तरह टैक्स फ्री, जानें कहीं आपकी भी तो नहीं

आयकर कानून के तहत हर तरह की कमाई पर टैक्स नहीं लगता. खेती से होने वाली इनकम, कुछ खास गिफ्ट, जीवन बीमा की राशि, EPF-PPF, कम्यूटेड पेंशन, छात्रवृत्ति, ग्रेच्युटी और पार्टनरशिप फर्म या LLP से मिलने वाले मुनाफे जैसी कई आय तय शर्तों के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से टैक्स फ्री रहती हैं.

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Income Tax: कमाई होने का मतलब हमेशा टैक्स देना नहीं होता. आयकर कानून में ऐसी कई तरह की इनकम का प्रावधान है, जिन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. खेती से होने वाली कमाई से लेकर पीपीएफ, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी और कुछ खास तरह के गिफ्ट तक, कई ऐसी इनकम हैं जो तय शर्तों के साथ पूरी तरह टैक्स फ्री रहती हैं. अगर आप भी टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों की जानकारी होना आपके लिए जरूरी है.

1. खेती से होने वाली इनकम

भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय पर आयकर नहीं लगता. इसमें खेती से होने वाली कमाई, कृषि उपज की बिक्री और कृषि भूमि से होने वाली कुछ दूसरी इनकम शामिल हैं. हालांकि, अगर कृषि आय 5,000 रुपये से ज्यादा है और गैर-कृषि आय मूल कर छूट सीमा से अधिक है, तो दूसरी आय पर लागू टैक्स दर तय करने के लिए इसे आंशिक एकीकरण (Partial Integration) के तहत शामिल किया जा सकता है.

2. कुछ खास गिफ्ट पर टैक्स नहीं

करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, शादी के मौके पर मिले उपहार, वसीयत या उत्तराधिकार के जरिए मिली संपत्ति और किसी व्यक्ति की मृत्यु की आशंका में मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं. हालांकि, गैर-रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के गिफ्ट मिलने पर वह टैक्स के दायरे में आ सकता है.

3. जीवन बीमा से मिलने वाला पैसा

जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली राशि आमतौर पर आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत तय शर्तों के साथ टैक्स फ्री होती है. हालांकि, समय-समय पर सरकार ने अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों और कुछ ULIP पर सीमाएं तय की हैं. लेकिन बीमाधारक की मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है, चाहे प्रीमियम कितना भी रहा हो.

4. EPF और PPF से मिलने वाली रकम

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि यानी EPF से निकासी तय शर्तें पूरी होने पर टैक्स फ्री रहती है. इसमें न्यूनतम लगातार सेवा की शर्त भी शामिल है. वहीं PPF पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है.

5. कम्यूटेड पेंशन

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कम्यूटेड पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी मिलने या न मिलने की स्थिति के आधार पर कम्यूटेड पेंशन के एक तय हिस्से पर टैक्स छूट मिलती है. हालांकि, हर महीने मिलने वाली नियमित पेंशन पर सामान्य रूप से टैक्स लगता है.

6. छात्रवृत्ति, पुरस्कार और राहत कोष से मिलने वाली राशि

पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति आयकर अधिनियम की धारा 10(16) के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इसके अलावा, सरकार से मंजूर कुछ पुरस्कार, वीरता पुरस्कार और तय राहत कोष से मिलने वाली राशि पर भी टैक्स नहीं लगता.

7. ग्रेच्युटी की रकम

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत तय शर्तों के अनुसार छूट मिलती है. फिलहाल अधिकतम टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपये है. इससे ज्यादा मिलने वाली राशि पर टैक्स लग सकता है.

8. पार्टनरशिप फर्म या LLP से मिलने वाला प्रॉफिट

अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म या LLP के पार्टनर हैं, तो फर्म के मुनाफे में मिलने वाला आपका हिस्सा पर्सनल लेवल पर टैक्स फ्री होता है, क्योंकि उस आय पर पहले ही फर्म के स्तर पर टैक्स चुकाया जा चुका होता है. हालांकि, फर्म से मिलने वाली सैलरी, कमीशन, बोनस, ब्याज या दूसरे पेमेंट पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स देना होगा.

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