इनकम टैक्स रिफंड में देरी पर मिलेगा ब्याज, क्यों हो रहा डिले, ऐसे करें शिकायत और तुरन्त पाएं रिफंड

इस वर्ष अभी तक 1.16 करोड़ ITR दायर किए गए हैं, जिनमें से 1.09 करोड़ वेरिफाई भी हो चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या मई-जुलाई की देरी के कारण रिफंड अभी तक नहीं आए? या फिर इनकम टैक्स विभाग की नई जांच प्रक्रिया और ब्याज प्रावधान इसे और लंबा खींच रहे हैं?

Why delay in income tax retrun Image Credit: Canva/ Money9

Income Tax Refund Delay: असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए अब तक 1.16 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, इनमें से 1.09 करोड़ लोगों के रिटर्न वेरीफाई भी हो चुके हैं. लेकिन यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता था अगर डिपार्टमेंट ने पिछले साल की तरह समय पर ITR फाइलिंग प्रक्रिया शुरू की होती. इस साल यह प्रक्रिया दो महीने की देरी से शुरू हुई. जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है, या करने वाले हैं, दोनों के लिए एक ही सवाल है कि क्या इस देरी की वजह से रिफंड आने में अधिक समय लगेगा.

टैक्स रिफंड में देरी क्यों?

इस वर्ष रिफंड में देरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि ITR फाइलिंग की प्रक्रिया ही देरी से शुरू हुई, क्योंकि ITR युटिलिटी एक्सेल समय पर जारी नहीं की गईं. ITR‑1 और ITR‑4 की युटिलिटी एक्सेल 30 मई 2025 को जारी हुई, जबकि ITR‑2 और ITR‑3 की युटिलिटी एक्सेल केवल 11 जुलाई 2025 को उपलब्ध कराई गई. अब तक इस साल केवल ITR‑1, ITR‑2, ITR‑3 और ITR‑4 की युटिलिटी एक्सेल जारी हुई हैं. ITR‑5, ITR‑6 और ITR‑7 के लिए अभी तक युटिलिटी एक्सेल जारी नहीं हुई हैं, जिसके कारण इन कैटेगरी के फाइलर्स को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है. इस वजह से टैक्स पेयर्स ने ITR फाइल करने में देरी की.

पिछले एक साल में इनकम टैक्स से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं और बदलाव किए गए हैं. 2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाया गया था, जबकि जुलाई 2024 के बजट और फरवरी 2025 के बजट में भी कुछ तकनीकी बदलाव किए गए. इसके साथ ही ईटीआर फॉर्म (ITR Form) में नई जानकारी की मांग, AIS/26AS का विस्तार, और टैक्स क्रेडिट मिलान की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाया गया.

Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न के आंकड़ों का AIS/26AS जैसे थर्ड पार्टी स्रोतों से जांच कर रहा है. अगर रिटर्न में कोई गलती दिखाई देती है या किसी रिटर्न में अत्यधिक रिफंड का दावा किया गया है, तो सिस्टम उन्हें चिह्नित कर देता है. इस कारण से भी फाइलिंग में देरी हुई.

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शिकायत कैसे करें?

रिटर्न में देरी की स्थिति में आप नीचे दिए गए स्टैप के जरिए शिकायत कर सकते हैं. CPGRAMS पोर्टल के जरिए, e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल के जरिए या आयकर हेल्पडेस्क या फोन नंबर से शिकायत कर सकते हैं. (How to complain about a delay in income tax refund?) e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल के माध्यम से आप नीचे लिखे स्टैप को फॉलो करके शिकायत कर सकते हैं.

e-Nivaran / Income‑Tax Grievance पोर्टल से ऐसे करें शिकायत

देरी होने पर मिलेंगे ब्याज

हालांकि इस प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act – 1961) की धारा 244A के तहत निर्धारित समय से रिफंड में देरी होने पर टैक्सपेयर्स को इंटररेस्ट देने का भी प्रावधान है.

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