SEBI का स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से जुड़े फ्रेमवर्क को आसान बनाने का प्रस्ताव, निवेशकों के लिए कम होगा कंप्लायंस का बोझ
सेबी ने सुझाव दिया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर विशेष रूप से लागू होने वाले प्रावधानों को अलग करके एक डेडिकेटेड मास्टर सर्कुलर में डाल दिया जाना चाहिए. शॉर्ट-सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग (SLB) के प्रावधानों को साफ किया जाएगा.
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग से जुड़े फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद नियमों को आसान बनाना, दोहराव को खत्म करना और मार्केट में हिस्सा लेने वालों के लिए कंप्लायंस का बोझ कम करना है. ये प्रस्ताव स्टॉक एक्सचेंजों, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज भी शामिल हैं, में बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सेबी की बड़ी पहल का हिस्सा हैं.
कंसल्टेशन पेपर में क्या कहा गया?
अपने कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने ट्रेडिंग, प्राइस बैंड, सर्किट ब्रेकर, बल्क और ब्लॉक डील डिस्क्लोजर, कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म, लिक्विडिटी बढ़ाने की योजनाओं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF), यूनिक क्लाइंट कोड (UCC), PAN की जरूरतों, ट्रेडिंग घंटों और डेली प्राइस लिमिट से जुड़े कई ओवरलैपिंग प्रावधानों को इक्विटी और कमोडिटी दोनों सेगमेंट पर लागू होने वाले एक सिंगल, कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क में मिलाने का सुझाव दिया है.
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
सेबी ने सुझाव दिया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर विशेष रूप से लागू होने वाले प्रावधानों को अलग करके एक डेडिकेटेड मास्टर सर्कुलर में डाल दिया जाना चाहिए ताकि रेगुलेटरी ओवरलैप से बचा जा सके. पारदर्शिता में सुधार के लिए, सेबी ने बल्क और ब्लॉक डील डिस्क्लोजर को मिलाने और जानकारी को UCC लेवल के बजाय क्लाइंट PAN लेवल पर देने का प्रस्ताव दिया है, जिससे ब्रोकरों के लिए मैनुअल रिपोर्टिंग की जरूरतें कम होंगी.
मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर नियम
रेगुलेटर ने सुझाव दिया है कि मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर नियम, डायनेमिक प्राइस बैंड फ्लेक्सिंग, IPO प्राइस बैंड और कॉल ऑक्शन प्रक्रियाओं को टेबुलर फॉर्म में पेश किया जाना चाहिए, जबकि कई डुप्लिकेट या पुराने ऑपरेशनल उदाहरणों को हटा दिया जाना चाहिए. रेगुलेटर ने MTF नियमों को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें ब्रोकरों के लिए न्यूनतम नेट वर्थ की आवश्यकता को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये या एक्सचेंजों द्वारा बताए गए अनुसार उससे अधिक करना शामिल है.
नेट-वर्थ और ऑडिटर सर्टिफिकेट जमा करने की समय-सीमा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइकिल के साथ मिलनी चाहिए और अनावश्यक ड्यू डिलिजेंस क्लॉज को हटा दिया जाना चाहिए.
पुराने मार्केट-मेकिंग प्रावधान
कैश सेगमेंट के लिए पुराने मार्केट-मेकिंग प्रावधानों को हटा दिया जाना चाहिए और एक सिद्धांत-आधारित लिक्विडिटी एन्हांसमेंट स्कीम (LES) फ्रेमवर्क में मिला दिया जाना चाहिए जो अब इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी को समान रूप से कवर करता है. सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि संशोधित फ्रेमवर्क के तहत, एक्सचेंजों को योजनाओं को डिजाइन करने छमाही बोर्ड समीक्षा करने और प्रोत्साहन देने में अधिक लचीलापन होगा, जिसमें नए एक्सचेंजों या नए सेगमेंट के लिए उच्च सीमाएं होंगी.
कई पुराने प्रावधानों, जिनमें नेगोशिएटेड-डील छूट, एक डेडिकेटेड डेट सेगमेंट के लिए दिशानिर्देश, कमोडिटी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, MOU-आधारित ट्रेडिंग और अनावश्यक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं, को खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है.
क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन
इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, RFQ, EGR और सोशल स्टॉक एक्सचेंज सहित सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग घंटों को एक ही सेक्शन में कंसोलिडेट किया जाएगा. क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन नियमों को आसान बनाया जाएगा ताकि सही सुधारों की अनुमति मिल सके, खास क्लाइंट कैटेगरी के लिए PAN-लिंक्ड कई UCCs की अनुमति मिल सके, FPI फैमिली अकाउंट्स के बीच ऑब्लिगेशन ट्रांसफर को आसान बनाया जा सके, छूट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर महीने में एक बार किया जा सके और सेबी को तिमाही छूट रिपोर्टिंग बंद की जा सके. एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों के बीच पेनल्टी को भी एक जैसा किया जाएगा.
शॉर्ट-सेलिंग और सिक्योरिटीज
शॉर्ट-सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग (SLB) के प्रावधानों को साफ किया जाएगा और मुख्य फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा, जिसमें रोज़ाना खुलासे जरूरी होंगे और एक्सचेंजों और CCs की ज़िम्मेदारियों को साफ तौर पर तय किया जाएगा. कमोडिटी-स्पेसिफिक खुलासे, जैसे कि हेजर डिलीवरी का इरादा, ओपन इंटरेस्ट डेटा, और लिस्टेड कंपनियों द्वारा जोखिम खुलासे, भी यूनिफाइड सर्कुलर का हिस्सा होंगे.
सेबी ने सेकेंडरी मार्केट में ब्लॉक की गई रकम के साथ UPI-आधारित ट्रेडिंग पर प्रावधानों को अपडेट करने का भी प्रस्ताव दिया है, जबकि सेटलमेंट से जुड़े पहलुओं को CC मास्टर सर्कुलर में शिफ्ट किया जाएगा. सेबी ने 30 जनवरी तक इन प्रस्तावों पर आम लोगों से राय मांगी है.