सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भारी बिकवाली, ITC से लेकर Godfrey Phillips तक के स्टॉक्स इतने टूटे

सरकार द्वारा तंबाकू प्रोडक्ट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद शेयर बाजार में तंबाकू कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना हुआ है. लगातार दूसरे कारोबारी दिन ITC, Godfrey Phillips India और VST Industries जैसे प्रमुख स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली. ITC का शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया.

तंबाकू स्टॉक्स में गिरावट. Image Credit: Canva

Tobacco stocks fal: सरकार द्वारा तंबाकू प्रोडक्ट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद शेयर बाजार में इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना हुआ है. शुक्रवार को सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली देखने को मिली. इस दौरान ITC, Godfrey Phillips India और VST Industries के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए. आइए जानते हैं कि किस शेयर में कितना उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

ITC में करीब 4 फीसदी की गिरावट

शुक्रवार को ITC का शेयर बीएसई पर 3.79 फीसदी गिरकर 350.15 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह शेयर 5.11 फीसदी तक टूटकर 345.35 रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर भी है. इस गिरावट के साथ ITC, सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहा.

Godfrey Phillips और VST Industries भी दबाव में

Godfrey Phillips India का शेयर भी शुक्रवार को 1.80 फीसदी गिरकर 2,249.30 रुपये पर बंद हुआ. दिन के दौरान इसमें 4.58 फीसदी तक की गिरावट देखी गई और शेयर 2,184.60 रुपये तक फिसल गया था. वहीं VST Industries का शेयर भी 1.74 फीसदी टूटकर 251.35 रुपये पर बंद हुआ.

गुरुवार को भी तंबाकू कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली थी. Godfrey Phillips India का शेयर 17.09 फीसदी टूट गया था, जबकि ITC में 9.69 फीसदी और VST Industries में 0.60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी.

सरकार के फैसले से बढ़ा दबाव

शेयर बाजार में यह कमजोरी सरकार के उस फैसले के बाद देखने को मिली है, जिसमें 1 फरवरी से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है. संशोधित टैक्स ढांचे के तहत लंबे और प्रीमियम सिगरेट सेगमेंट पर सबसे ज्यादा टैक्स बोझ डाला गया है.

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक की एक्साइज ड्यूटी तय की गई है. यह ड्यूटी मौजूदा 40 फीसदी GST के अतिरिक्त होगी.

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डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.