सोशल मीडिया से ऐसे हट जाएगा लीक वीडियो, घबराएं नहीं बल्कि फॉलो करें ये स्टेप, आसान है तरीका
डिजिटल दुनिया के फायदों के साथ-साथ नुकसान भी बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर निजी वीडियो या फोटो वायरल हो जाते हैं, जो साइबर अपराधियों या जानने वालों द्वारा डाले जाते हैं. ऐसे में StopNCII.org जैसी वेबसाइट्स के जरिए इन्हें हटाया जा सकता है. इस स्थिति में आपके पास कानूनी कार्रवाई के क्या-क्या विकल्प हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Viral Photo-Video Cyber Fraud: डिजिटल होती दुनिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती है, जो किसी ना किसी के निजी जीवन से जुड़ा होता है. कई बार तो वीडियो या फोटो मॉर्फ भी होते हैं. साइबर अपराधी हर दिन लोगों को ठगने या ब्लैकमेल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं. आए दिन ये भी सुनने को मिलता है कि फोटो या वीडियो वायरल करने वाला साइबर अपराधी नहीं होते हैं, बल्कि अपने जानने वाले लोग ही ऐसा करते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि इस परिस्थिति में क्या करें और वायरल हो रहे फोटो को कैसे सोशल मीडिया से हटाए.
सोशल मीडिया से ऐसे हटा सकते हैं वायरल फोटे-वीडियो
अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की प्राइवेट वीडियो या फोटेज, किसी वेबसाइट य सोशल मीडिया साइट पर आपकी सहमति के बिना डाल दी गई है, तो आप उसे StopNCII.org की मदद से हटा सकते हैं. यह वेबसाइट SWGfL (Stop Non-Consensual Intimate Image Abuse) नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी का हिस्सा है. यह बिना सहमति के ऑनलाइन शेयर की गई प्राइवेट तस्वीरों को इंटरनेट से हटवाने का काम करते हैं. यह एक मुफ्त टूल है जो बिना सहमति के ली गई तस्वीर के गलत इस्तेमाल से पीड़ितों को बचाता है.
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ये हैं सजा के प्रावधान
अगर किसी ने आपकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर आपकी सहमति के बिना डाल दिया है को आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. इस तरह के अपराध में तीन साल की सजा, आर्थिक दंड या दोनों हो सकती है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के हर नागरिक को निजता का अधिकार है. यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के निजता का हनन हो. ऐसा करने पर टेक्नोलॉजी एक्ट,2000 (IT Act 2000) की धारा 66E के तहत दोषी माना जाएगा है. इसके लिए दोषी को 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
ऐसे करें शिकायत?
पर्सनल फोटो या वीडियो वायरल होने की स्थिति में पीड़ित या पीड़िता नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं. साथ ही गृह मंत्रालय की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर ठगी या ब्लैक मेलिंग की शिकायत कर सकते हैं. आप किसी विश्वसनीय साइबर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट कर सकते हैं.
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