किसानों को 55 रुपये महीने में 3,000 पेंशन दे रही केंद्र सरकार, जानिए कहां और कैसे करना है आवेदन
यह योजना खासतौर पर छोटे किसानों के लिए है. इसके तहत वे किसान पात्र हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है. इसके अलावा जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि भूमि है.

बुजुर्ग किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) योजना चला रही है. इस योजना के तहत छोटे किसानों को मासिक पेंशन दी जाती है. योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपनी उम्र के हिसाब से 55 से 200 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होगा. किसान के बराबर राशि केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाती है. जब किसान की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है, तो केंद्र सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बैंक खाते में जमा कराई जाती है. चलिए जानते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
योजना में शामिल होने की पात्रता
किसान मान-धन योजना के तहत पेंशन की पात्रता की सबसे बड़ी शर्त है कि यह सिर्फ लघु और सीमांत किसानों (SMF) के लिए है. इस दायरे में आने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं. SMF वे किसान होते हैं, जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि भूमि है। योजना के तहत वे किसान पात्र नहीं होंते हैं, जिन्हें किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, प्रधानमंत्री श्रम योजना के तहत पेंशन मिल रही है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
पात्र किसान योजना का का लाभ लेने के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) जा सकते हैं. आवेदन के लिए आधार, बैंक की पासबुक और भूजोत रिकॉर्ड का विवरण साथ ले जाना होगा। नामांकन के लिए सीएससी केंद्र पर किसानों से 30 रुपये शुल्क लिया जाता है.
जीवनसाथी को भी मिलेगा लाभ
योजना के तहत किसान को 60 वर्ष की उम्र के साथ ही प्रतिमाह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलने लगती है. यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा मिलने लगता है.
9 कदमों में इस तरह करें आवेदन
- पहला कदम : पात्र किसानों को निकटतम सीएससी जाना होगा
दूसरा कदम : नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे - तीसरा कदम : 30 रुपये का शुरुआती शुल्क सीएससी पर जमा कराएं
चौथा कदम : आधार के जरिये पेंशन खाते को प्रमाणित कराएं - पांचवां कदम : सीएससी पर बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता,
जीवनसाथी जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा किया जाएगा - छठा कदम: आवेदक की आयु के मुताबिक मासिक अंशदान की गणना होगी
- सातवां कदम : अंशदान की पहली किस्त नकद रूप से सीएससी पर चुकाएं
- आठवां कदम : नामांकन के साथ ही बैंक खाते से अंशदान के ऑटो डेबिट फॉर्म को अपलोड करना होगा.
- नौवां कदम : किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएन) संख्या के साथ किसान कार्ड का प्रिंट लें
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