बाढ़ प्रभावित 3 राज्यों को बड़ी राहत, PM-Kisan की 21वीं किस्त जारी; 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपये ट्रांसफर

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त शुक्रवार को जारी की गई है, जिसके तहत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत राशि ट्रांसफर की गई. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को यह किस्त तुरंत सहायता देने और उनके आत्मविश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से दी गई है.

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी Image Credit: money9live.com

PM Kisan 21st Installment: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है. इन तीनों राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर किस्त की राशि जल्दी जारी की गई है. सरकार ने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है.

27 लाख से अधिक किसानों को लाभ

यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है क्योंकि इन राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ था. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों को तीनों राज्यों में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है.

कार्यक्रम के दौरान, शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2,000 रुपये की किस्त किसानों को तत्काल घरेलू जरूरतों को पूरा करने, अगले बुवाई चक्र के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने के लिए उनका आत्मविश्वास बहाल करने में मदद करेगी.

पीएम किसान क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. प्रत्येक किस्त हर चार महीने में एक बार सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है.

पीएम-किसान योजना के लिए पात्रता

पीएम-किसान योजना के तहत किस्त प्राप्त करने के लिए, किसान को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास वैध भूमि रिकॉर्ड के साथ खेती योग्य भूमि होनी चाहिए. इसके अलावा, किसान को अपने आधार नंबर को अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा और लाभ का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा. टैक्सपेयर्स, पेंशनभोगी या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में काम करने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

कैसे चेक करें

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