इस बड़े राज्य में 31 मार्च तक नहीं किया ये काम, तो कार-बाइक चलाने पर लगेगा 10000 का जुर्माना
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक तरह का लाइसेंस प्लेट है. इसे सिक्योरिटी और प्लेटों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और नकल करके गाड़ी चोरी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी बनावट एल्युमिनियम से होती है.
गाड़ियों को लेकर समय-समय पर सरकार की ओर से बदलाव किए जाते रहे हैं. उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र की गाड़ियों को लेकर भी सिक्योरिटी से जुड़ा नियम बदला गया है. महाराष्ट्र के नए नियम के मुताबिक, सभी गाड़ियां जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड हैं उन्हें 31 मार्च, 2025 से पहले HSRP (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगवाना अनिवार्य है. सरकार के इस फैसले से राज्य भर की तकरीबन 2 करोड़ से अधिक गाड़ियां प्रभावित हो सकती हैं.
कट सकता है 10,000 रुपये तक का चालान
राज्य के परिवहन विभाग के अनुसार, जिन गाड़ियों की खरीदारी तय समय सीमा से पहले हुई है उन्हें अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को बदल कर HSRP लगाना होगा. किसी गाड़ी पर अगर ये नंबर प्लेट नहीं है तब विभाग की ओर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन और पता बदलवाने जैसी सर्विस बंद कर दी जाएगी. वहीं दूसरी ओर HSRP नहीं होने की स्थिति में चालक से 10,000 रुपये का चालान भी काटा जा सकता है.
क्या होता है HSRP?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक तरह का लाइसेंस प्लेट है. इसे सिक्योरिटी और प्लेटों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और नकल करके गाड़ी चोरी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी बनावट एल्युमिनियम से होती है. इस प्लेट पर बाईं ओर के ऊपरी कोने पर क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम लगा होता है जिसमें गाड़ी की पूरी जानकारी होती है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सिक्योरिटी के लिए यूनिक लेजर कोड भी होता है. यह कोड हर वाहन के लिए अलग-अलग होता है. नए के साथ इस नंबर प्लेट को पुरानी गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है.
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कितना लगेगा जुर्माना?
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पहली बार 5,000 रुपये वहीं दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है.
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