पुरानी बेचो और नई गाड़ी खरीदो, सरकार 50 फीसदी मोटर टैक्स करेगी माफ !
सरकार प्रदूषण कम करने और पुराने BS-II वाहनों को हटाने के लिए नया कदम उठा सकती है. परिवहन मंत्रालय ने BS-II और उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 50% तक की छूट देने का प्रस्ताव किया ह.। वर्तमान में यह छूट निजी वाहनों पर 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% तक है.

BS-II वाहनों को रोड से पूरी तरह से हटाने और प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. परिवहन मंत्रालय ने BS-II और उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर एकमुश्त टैक्स में छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा है. अभी पुराने निजी वाहन को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जबकि व्यावसायिक वाहनों के मामले में यह छूट अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित है.
परिवहन विभाग बना रहा प्लान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा कि BS-I या BS मानक के लागू होने से पहले बने सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर 50 प्रतिशत तक की छूट लागू होगी. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह छूट BS-II वाहनों पर लागू होगी जो मध्यम और भारी निजी तथा परिवहन वाहनों के अंतर्गत आते हैं. BS-I कार्बन उत्सर्जन मानक 2000 में अनिवार्य हो गया था, जबकि BS-II 2002 से प्रभावी हुआ था.
ये भी पढ़ें–Hero Xoom 160 vs Xoom 125: दोनों में कौन है बेहतर, जानिए इंजन से लेकर प्राइस तक सभी डिटेल
क्या है स्क्रैपिंग नीति
परिवहन मंत्रालय ने “वोलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रेप्पिंग पालिसी लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (ATSs) के नेटवर्क के माध्यम से अव्यवस्थित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है. वर्तमान में देश में 17 राज्यों में 60 से अधिक रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs) और 12 राज्यों में 75 से अधिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATSs) चल रहे हैं. इसके अलावा सरकार कई अन्य योजनाएं भी चला रही है.
ड्राफ्ट की प्रमुख बातें
- नया प्रस्ताव: पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50% तक छूट मिलेगी.
- वर्तमान नियम: अभी निजी वाहनों पर 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% की छूट मिलती है.
- किन वाहनों पर लागू: BS-II या उससे पुराने निजी और व्यावसायिक वाहनों पर.
- BS उत्सर्जन मानक: BS-I 2000 में और BS-II 2002 में लागू हुआ था
- वाहन स्क्रैप नीति:अव्यवस्थित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने “वाहन स्क्रैपिंग नीति” शुरू की है.
Latest Stories

जनवरी में EV बिक्री में 19.4 फीसदी की बढ़ोतरी, सब्सिडी से हुआ फायदा

Volkswagen Taigun, Virtus और Tiguan पर 4.2 लाख रुपये तक की छूट, जानें क्या है ऑफर्स

MG Windsor EV vs Tata Nexon EV: नई कीमतों के बाद कौन है ज्यादा बेहतर, रेंज के मामले में ये है दमदार
