एयर इंडिया प्लेन क्रैश से बरामद हुए 70 तोले सोने और 80 हजार रुपये का क्या होगा, किसका रहेगा हक; कौन कर सकता है दावा
अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान से करीब 70 तोले सोना, 80 हजार रुपये नकद और एक भगवद् गीता की प्रति बरामद हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कीमती सामान का आखिर क्या होगा, और इस तरह बरामद किए गए सामानों का कानूनी रूप से क्या निपटारा किया जाता है? चलिए जानते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है और कानून के अनुसार असली दावेदार कौन बन सकता है.

Air India plane crash: 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के मलबे से लगभग 70 तोले यानी करीब 800 ग्राम सोने के आभूषण, 80 हजार रुपये नकद, भगवद् गीता की एक लगभग सुरक्षित प्रति और कुछ पासपोर्ट बरामद किए गए. ये सभी कीमती वस्तुएं फिलहाल सरकारी सुरक्षा में रखी गई हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपये कीमत वाले इस सोने और दूसरे वस्तुओं का असली हकदार कौन होगा? कौन इन पर दावा कर सकता है और इसका कानूनी रास्ता क्या है?
क्या कहता है कानून?
भारतीय कानून के अनुसार, हादसों की जगह से बरामद की गई वस्तुओं को कई तरीकों से संभाला जा सकता है. फिलहाल ये सोना और नकदी सरकारी कब्जे में है और इसे तभी सौंपा जाएगा जब कोई सही दावा करने वाला व्यक्ति दस्तावेजों और सबूतों के साथ सामने आएगा. अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता, तो तय समय जो आम तौर पर सात साल होता है. बीतने के बाद यह संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है और फिर उस पर सरकार का हक हो जाता है. इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून 2025 को बयान दिया था कि सभी बरामद सामानों की पहचान की जाएगी और उन्हें मृतकों के सबसे करीबी परिजनों को सौंपा जाएगा. सरकार की प्राथमिकता यही है कि असली दावेदार की पहचान कर सामान सही हाथों तक पहुंचे.
इसके अलावा कानून यह भी कहता है कि हादसे में मारे गए लोगों की संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपी जाती है. इसके लिए हर धर्म का अलग कानून लागू होता है. हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ और ईसाइयों के लिए ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925’ के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाती है.
कैसे होगी असली दावेदार की पहचान?
अब सवाल उठता है कि असली दावेदार की पहचान कैसे होगी. इसके लिए मृत यात्रियों के डीएनए मिलान, दस्तावेजों और यात्रियों के बैग व टिकट जैसी जानकारियों का सहारा लिया जाएगा. इस दुर्घटना से विमान में सवार 241 जबकि हॉस्टल में मौजूद 38 लोगों की मौत हुई थी, ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं. इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बरामद सोने व दूसरे वस्तुओं का भी मिलान किया जाएगा. इसके अलावा, यात्रियों के पासपोर्ट, टिकट, बैगेज रिसीट और उनके परिवार से मिली जानकारी से भी दावेदारी की पुष्टि की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- एयर इंडिया हादसे से सबक, गिराई जा सकती हैं एयरपोर्ट के पास की इमारतें, नए नियम की तैयारी; हाईट होगी तय
अगर इन सबके बावजूद कोई वैध दावा नहीं आता, तो यह पूरी संपत्ति ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ की कैटेगरी में चली जाएगी और निश्चित समय सीमा के बाद यह सरकार की हो जाएगी. हालांकि, अगर किसी यात्री ने बीमा करवाया था, तो उसकी पुष्टि होने पर उसके परिजनों को इंश्योरेंस के तहत मुआवजा राशि दी जाती है.
Latest Stories

अब मिला रेयर अर्थ का असली हीरा, भारतीय कंपनियां बनाएंगी मैग्नेट, रेस में ये 5 दिग्गज

Whirlpool इंडिया को खरीदने की रेस में रिलायंस-हैवेल्स, 57% हिस्सेदारी बेचना चाहती है अमेरिकी कंपनी

Gold Rate Today: सोने को लगी नजर, लगातार घट रहे दाम, इजरायल-ईरान टेंशन के बीच 98719 रुपये पहुंची कीमत
