अब 3 से 4 घंटों में क्लियर होगा चेक, RBI ने किया बदलाव; 4 अक्टूबर से लागू नया नियम
RBI ने चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 4 अक्टूबर 2025 से नया Continuous Clearing and Settlement on Realisation मैकेनिज्म लागू होगा, जिसमें चेक कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगे. बता दें पहले इसमें 1 से 2 दिन लगते थे. यह बदलाव दो स्टेज में लागू होगा और ग्राहकों को तेज पेमेंट व बेहतर बैंकिंग अनुभव मिलेगा.
Cheque Clearing New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में चेक जमा करने के नियमों में नया बदलाव किया है. अभी तक जहां चेक क्लियर होने में एक से दो कार्यदिवस लगते थे, वहीं 4 अक्टूबर 2025 से यह इंतजार कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा. इस बदलाव से ग्राहकों को पेमेंट जल्दी मिलेगी और बैंकों के बीच निपटान की प्रक्रिया भी तेज होगी.
क्या है RBI का नया चेक क्लियरेंस नियम ?
अभी देश में चेक क्लीयरेंस Cheque Truncation System (CTS) के जरिए होती है, जिसमें चेक को स्कैन कर बैंकिंग नेटवर्क में भेजा जाता है और निपटान बैच प्रोसेसिंग के जरिए किया जाता है. इस प्रक्रिया में आमतौर पर T+1 यानी एक से दो कार्यदिवस लग जाते हैं. मतलब अगर आपने सोमवार को चेक जमा किया, तो वह मंगलवार या बुधवार को आपके अकाउंट में क्लियर होकर आता है. लेकिन अब RBI इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रहा है.
नया नियम कैसे काम करेगा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर 2025 से Continuous Clearing and Settlement on Realisation नाम का नया मैकेनिज्म लागू किया जाएगा. इसके तहत चेक को बैंक में जमा करते ही स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग हाउस भेजा जाएगा और निपटान कुछ घंटों में हो जाएगा. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रोसेसिंग चलेगी, यानी पहले की तरह दिन में एक बार बैच प्रोसेसिंग नहीं होगी. जिस बैंक पर चेक जारी हुआ है (drawee bank), उसे 2 से तीन घंटों के भीतर यह बताना होगा कि चेक पास किया गया है या रिजेक्ट. अगर तय समय में बैंक कोई जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप पास मान लिया जाएगा.
दो चरणों में लागू होगा बदलाव
यह नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा. पहले चरण में, जो 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा, बैंकों को शाम 7 बजे तक हर चेक का कन्फर्मेशन देना होगा. अगर समय पर जवाब नहीं मिला, तो चेक क्लियर मान लिया जाएगा. दूसरे चरण में, जो 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, नियम और कड़े हो जाएंगे. तब हर चेक के लिए T+3 क्लियर ऑवर्स का नियम होगा. उदाहरण के लिए, अगर चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच बैंक को मिला, तो दोपहर 2 बजे तक उसका कन्फर्मेशन जरूरी होगा.
ग्राहकों के लिए क्या है इसका मतलब
बता दें इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होगा. पहले जहां चेक क्लीयरेंस में दो दिन तक लग जाते थे, वहीं अब पैसा कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में आ जाएगा. इससे व्यापारियों, कंपनियों और आम ग्राहकों के कैश फ्लो में तेजी आएगी. साथ ही, बैंकों के बीच पेमेंट निपटान का रिस्क भी कम होगा. RBI का कहना है कि इससे ग्राहक अनुभव बेहतर होगा और बैंकिंग व्यवस्था और भी तेज और सुरक्षित बनेगी.
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