सेबी ने अनिल अंबानी की इस कंपनी पर लगाया मोटा जुर्माना, जानें क्या है मामला?
बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की एक कंपनी पर बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है. अंबानी की इस कंपनी के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी. जांच के नतीजों के बाद सेबी ने जुर्माना लगाया है.

शेयर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनी पर नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया है. सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) को शेयर ब्रोकर नियमों, एनएसईआईएल कैपिटल मार्केट रेगुलेशन्स और एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार से जुड़े मानदंडों के उल्लंघन का दोषी पाया है.
सेबी की तरफ जारी नोटिस के मुताबिक रिलायंस सिक्योरिटीज पर बाजार मानदंडों के साथ-साथ स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन के लिए 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह आदेश नियामक और एनएसई-बीएसई की तरफ से आरएसएल के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद आया है.
सेबी की तरफ से जांच यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या स्टॉक ब्रोकर नियमों, एनएसईआईएल कैपिटल मार्केट (सीएम) विनियमों और एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफओ) ट्रेडिंग मानदंडों के प्रावधानों का आरएसएल ने सही तरीके से पालन किया है. जांच अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए की गई० जांच के नतीजों के मुताबिक सेबी ने 23 अगस्त, 2024 को आरएसएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
जांच में सामने आईं ये दिक्कतें
सेबी ने आरएसएल और उसके अधिकृत व्यक्तियों को कई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया. इनमें ऑर्डर प्लेसमेंट के रिकॉर्ड सिस्टम के मेंटेनेस, टर्मिनल से जुड़ी विसंगतियां और अन्य ब्रोकरों के साथ साझा कार्यालयों में कई खामियां पाई गईं. जांच में यह भी पाया गया कि आरएसएल अपने ऑफलाइन ग्राहकों के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कायम रखने में विफल रही.
क्या हैं सेबी के नियम
सेबी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनधिकृत ट्रेड रोकने के लिए ब्रोकर को क्लाइंट ऑर्डर को वैरिफाई किया जा सके, ऐसा सिस्टम बनाए रखने का नियम बनाया है. लेकिन, आरएसएल ने इस मामले में चूक की बात स्वीकार की और कहा कि सुधारात्मक उपाय किए गए हैं. हालांकि, सेबी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है.
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