सेबी का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना… जानें क्या है मामला

बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े मामले में यह फैसला लिया गया है. सेबी ने 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया है.

सेबी ने लगाया अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ का जुर्माना Image Credit: Anshuman Poyrekar/HT via Getty Images

बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में जुर्माना लगाया है. सेबी ने सोमवार को अनमोल के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना कॉरपोरेट लोन लेते समय ठीक तरीके से नियम न फॉलो के आरोप में लगाया है. इसके अलावा सेबी ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व मुख्य रिस्क ऑफिसर पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में अनमोल और कंपनी के पूर्व रिस्क अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर जुर्माना लगाया है. सेबी ने दोनों को 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

 दरअसल, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों ने किसी को भी जीपीसीएल लोन देने से मना किया था. निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में प्रबंधन को आगे कोई भी जीपीसीएल लोन जारी न करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद निवेशकों के निर्देश के खिलाफ जाकर के अनमोल ओर कृष्णन ने  14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ का लोन दिया.

 सेबी ने क्या कहा

सेबी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अनमोल ने कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के तौर कंपनी पर अपना ही बस चलाने की कोशिश की. उन्होंने नियम के खिलाफ के जाकर के फैसले लिए, जो कि कंपनी में निवेश करने वाले शेयर धारकों के हित में नहीं है. साथ ही उन्होंने नैतिक मानकों को भी नहीं बनाए रखा और मनमाने ढंग से काम किया.

इसके अलावा सेबी ने कंपनी गोपालकृष्णन को लेकर कहा कि उन्हे भी उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था. कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी जनरल परपज कॉर्पोरेट लोन को पास किया. सेबी ने कहा कि कृष्णन को नियमों के बारे में जानकारी थी. इसके बावजूद उन्होंने 20 करोड़ के लोन को मंजूरी दी.