GST में कटौती के बाद क्या कपड़ों पर खत्म होगा डिस्काउंट का दौर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
क्या डिस्काउंट का असर सीधे GST रेट पर भी पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर अगर किसी शर्ट की कीमत 3,000 रुपये है और उस पर 20 फीसदी का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट के बाद शर्ट की कीमत 2,400 रुपये हो जाएगी. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस पर 5 फीसदी की जीएसटी लगेगी या फिर 18 फीसदी की. चलिए जानते हैं इसे लेकर क्या कहती हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा.

GST Impact On Fashion Retail: कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है. अब तक कपड़ों पर 1,000 रुपये तक की वैल्यू पर 5 फीसदी और 1,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू पर 12 फीसदी जीएसटी लिया जाता था. लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब 2,500 रुपये तक की कीमत वाले कपड़ों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18 फीसदी टैक्स देना होगा. यानी उपभोक्ताओं को 2,500 रुपये तक की वैल्यू वाले कपड़ों पर 7 फीसदी की बचत होगी, वहीं 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 6 फीसदी ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा.
इस बदलाव के बाद ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या डिस्काउंट का असर सीधे जीएसटी रेट पर भी पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर अगर किसी शर्ट की कीमत 3,000 रुपये है और उस पर 20 फीसदी का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट के बाद शर्ट की कीमत 2,400 रुपये हो जाएगी. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस पर 5 फीसदी की जीएसटी लगेगी या फिर 18 फीसदी की. चलिए जानते हैं इसे लेकर क्या कहती हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा.
क्या कहता है नया नियम?
नए नियम के अनुसार, 22 सितंबर से 2,500 रुपये या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़े 5 फीसदी टैक्स स्लैब में आ जाएंगे. यानी अगर किसी शर्ट की कीमत बिना जीएसटी के 2,000 रुपये है तो उस पर 5 फीसदी की जीएसटी के बाद 100 रुपये लगेगा और ग्राहक को कुल 2,100 रुपये चुकाने होंगे. वहीं अगर कीमत बिना जीएसटी के बिल्कुल 2,500 रुपये है तो 125 रुपये टैक्स लगकर कुल 2,625 रुपये देने होंगे.
क्या डिस्काउंट बदल देगा जीएसटी का स्लैब?
मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपने एक टीशर्ट खरीदी जिसकी कीमत 3,000 रुपये है और उस पर 20 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है. ऐसे में डिस्काउंट के बाद कपड़े की कीमत 2,400 रुपये हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर 5 फीसदी की जीएसटी लगेगी या फिर 18 फीसदी की.
इसी को लेकर टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने मनी9 लाइव को बताया कि किसी भी चीज पर जो डिस्काउंट होता है वह अस्थायी होता है. यानी अगर आज डिस्काउंट उस शर्ट पर मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कल भी उस पर डिस्काउंट मिलेगा, जबकि कपड़े की मूल कीमत 3,000 रुपये ही रहेगी. गौरी चड्ढा का कहना है कि अगर 3,000 रुपये वाले टीशर्ट पर 20 फीसदी का डिस्काउंट मिलता है और उसकी कीमत 2,400 रुपये हो जाती है, तब भी उस पर 18 फीसदी का ही जीएसटी लगेगा, न कि 5 फीसदी का. यानी 2,400 रुपये पर डिस्काउंट मिलने के बाद भी उस पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा और जीएसटी लगने के बाद टीशर्ट की कीमत 2,400 + 432 = 2,832 रुपये हो जाएगी.
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