1 नवंबर से दिल्ली में ऐसी गाड़ियों की नो एंट्री, सिर्फ BS-VI कमर्शियल व्हीकल्स ही कर पाएंगे प्रवेश; जानें- हर डिटेल्स
दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड किसी भी कमर्शियल गुड्स व्हीकल (लाइट, हेवी या मिडियम) को 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश पाने के लिए BS-VI मानकों का पालन करना होगा या क्लीन फ्यूल (CNG, LNG, EV) का उपयोग करना होगा. 1 नवंबर 2025 से दिल्ली परिवहन-उत्सर्जन पर अपनी सख्ती बढ़ा रही है.
दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाड़ियों की एंट्री बैन करने का फैसला सरकार ने लिया है. एक नवंबर 2025 से कमीशन एयर कंट्रोल मैनेजमेंट (CAQM) के अप्रूव्ड नियम के अनुसार, केवल BS-VI मानकों वाले कमर्शियल वाहन, या CNG, LNG या इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले वाहन ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे. अगर आपका गुड्स व्हीकल दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और उसमें पुराने उत्सर्जन मानक वाला इंजन (BS-VI से पहले का) लगा है, तो आप 1 नवंबर से दिल्ली में इसे नहीं चला पाएंगे.
क्या बदल रहा है
दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड किसी भी कमर्शियल गुड्स व्हीकल (लाइट, हेवी या मिडियम) को 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश पाने के लिए BS-VI मानकों का पालन करना होगा या क्लीन फ्यूल (CNG, LNG, EV) का उपयोग करना होगा. यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा. पुराने डीजल वाहनों (BS-VI मानक से नीचे) पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं की छूट (जो केवल 31 अक्टूबर 2026 तक लागू है) के तहत न आते हों.
यह कदम क्यों उठाया जा रहा?
इसका उद्देश्य आसान है और वह है दिल्ली में प्रवेश करने वाले पुराने, उच्च-उत्सर्जन वाले कमर्शियल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, खासकर तब जब प्रदूषण के चरम पर है. CAQM और दिल्ली सरकार नॉन-BS-VI मालवाहक वाहनों से होने वाले भारी उत्सर्जन को एक प्रमुख समस्या मानता है.
कौन प्रभावित होगा?
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-VI से पहले के डीजल इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 1 नवंबर से शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले कमर्शियल वाहनों का स्वागत है.
- दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को इस बाहरी प्रवेश शर्त से छूट दी गई है.
- निजी वाहन या नॉन-कमर्शियल गुड्स व्हीकल इस नियम के तहत नहीं आते.
अगर आप प्रभावित हैं तो आपको क्या करना चाहिए
- अपने कमर्शियल व्हीकल के उत्सर्जन मानक की जांच करें, अगर वह डीजल है तो सुनिश्चित करें कि वह BS-VI मानक के अनुरूप हो.
- अगर आप दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गुड्स व्हीकल वाहन चलाते हैं और वह BS-VI मानक से पुराना है, तो कट-ऑफ से पहले CNG/LNG/EV पर स्विच करने या दिल्ली में रजिस्टर्ड कराने की तैयारी कर लें.
- नॉन-BS-VI वाहनों का उपयोग करने वाली आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए अस्थायी अनुमति 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रही है.
1 नवंबर 2025 से दिल्ली परिवहन-उत्सर्जन पर अपनी सख्ती बढ़ा रही है. शहर के बाहर रजिस्टर्ड होने पर केवल BS-VI मानकों वाले या क्लीन फ्यूल (CNG, LNG, EV) का उपयोग करने वाले गुड्स व्हीकल को ही प्रवेश की अनुमति होगी. अगर आपका वाहन BS-VI से पहले का है और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है, तो आपको पहले से योजना बनानी होगी वरना एंट्री नहीं मिलेगी.